Anchadhara

अंचलधारा
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घर में घुसकर हत्‍या,मारपीट करने वाले आरोपी गण की जमानत याचिका न्‍यायालय ने की निरस्‍त

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) न्‍यायालय श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश महोदय जिला अनूपपुर के न्‍यायालय के विशेष सत्र प्रक.क. 42/22, थाना अमरकंटक के अपराध क्र. 72/22 के आरोपी अनिल कुशवाहा पिता सत्‍यनारायण कुशवाहा उम्र 25 वर्ष निवासी पुरानी बस्‍ती वार्ड नं. 29 शहडोल थाना कोतवाली शहडोल एवं सत्‍यम गुप्‍ता पिता भईयालाल निवासी सोहागपुर थाना एवं तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म.प्र. की जमानत याचिका न्‍यायालय द्वारा निरस्‍त कर दी गई है। प्रकरण में राज्‍य की ओर से पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा की गई।
              मामले की जानकारी देते हुए अभियेाजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्‍डेय ने बताया कि घटना दिनांक 27/02/2022 की रात 10 बजे की है।प्रकरण का मुख्‍य आरोपी विनोद कुशवाहा अपने साथ 10-12 लडकों को साथ जिसमें आरोपी अनिल कुशवाहा एवं सत्‍यम कुशवाहा भी शामिल थे ने मृतक नोहर के घर पर जाकर नोहर चंद्रवंशी को मां-बहन की गंदी-गंदी गालियां दी एवं घर की सांकल और लाइट बंद करके हाथ-मुक्‍का, लाठी, बेल्‍ट से मारपीट किए एवं मृतक नोहर को मरा समझकर छोडकर भाग गए।जहां से मृतक के घरवाले 108 डायल पर फोन लगाकर पुलिस को बुलाए एवं मृतक नोहर को राजेन्‍द्रग्राम अस्‍तपताल ले गए जहां इलाज होने के बाद डॉक्‍टर के द्वारा जिला अस्‍पताल अनूपपुर रैफर कर दिया गया जिला अस्‍पताल अनूपपुर में इलाज के दौरान अगले दिन नोहर की मृत्‍यु हो गई। जमानत याचिका का लिखित विरोध करते हुए जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अभियुक्‍त अनिल कुशवाहा एवं सत्‍यम कुशवाहा को साक्षियों द्वारा पहचाना गया है।प्रकरण में एक अन्‍य आरोपी फरार है अगर आरोपियो को जमानत का लाभ दिया जाता है तो वह साक्षियों को डरा-धमकाकर प्रभावित करेगे एवं उनकी हत्‍या तक कारित कर सकते है। न्‍यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपीगण की जमानत याचिका न्‍यायालय द्वारा निरस्‍त कर दी गई।

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