Anchadhara

अंचलधारा
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ट्रांसफर का सामान पिकअप सहित लूट एवं डकैती करने वाले आरोपीगणों की जमानत याचिका खारिज

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा थाना राजेन्द्रग्राम अप.क्र. 67/22 धारा 395,397/34 भा.द.स. एवं 25बी आर्म्स एक्ट के अभियुक्तगण अंकित कुमार पिता गुलाब सिंह उम्र 20 वर्ष ग्राम बसनिया एंव कमलेश महरा पिता जगत महरा निवासी जरही थाना राजेन्द्रग्राम जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के द्वारा अपने रिहाई के लिए लगाये गये जमानत याचिका खारिज कर दिया गया। राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा ने जमानत आवेदन का विरोध किया।
      अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्‍द्रदास महरा के हवाले से बताया कि दिनांक फरियादी विक्रम यादव पिता जीवराखन यादव उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम तिलैहापारा थाना कोटा जिला बिलासपुर (छ.ग.) का हमराह अपने साथी देवीदास साहू के साथ उपस्थित राजेन्द्रग्राम थाना रिपोर्ट किया कि मैं कृष्णा साहू निवासी बिलासपुर की पिकअप क्र.सीजी 22 एम 1597 को चलाता हूं, कल दिनांक 28/02/2022  को मैं वाहन मालिक के कहने पर पिकअप में 16 हजार रूपये के भाड़ा पर ट्रांसफर का घरेलू सामान फ्रिज, कूलर,एसी,गैस सिलेण्डर,बेड,आलमारी, डाईनिंग टेबिल, सोफा, वाशिंग मशीन आदि सामान नेशनल ट्रांसपोर्ट व्यापार बिहार बिलासपुर से लोड कर रीवा लेकर जा रहा था कि करीब 8.30 बजे रात को करगरा घाट के चढ़ाई के पास देखा कि सफेद रंग की बोलेरो जीप क्र. एमपी 18 टी 2945 मेरे पिकअप के पीछे पीछे आ रही थी, जैसे ही रात्रि 10.30 बजे विनायक पेट्रोल पम्प धरहर से पार हुआ उसी समय एक सफेद रंग की पिकअप क्र. एमपी 65 जी ए 1750 व एक आर्टिका कार क्र.एमपी 17 सी ए 7586 सफेद रंग की तथा एक एस.यू.वी.कार क्र.एमपी 65 सी 5077 काले कलर की मेरे पिकअप के आगे रोड पर लगातार मुझे बल पूर्वक रोक लिये तथा जो बोलेरो जीप मेरे पीछे पीछे आ रही थी वह भी आ गयी, उसमें से 04 आदमी, पिकअप से 02 आदमी, आर्टिका से 01 आदमी तथा एस.यू.वी. कार से 04 आदमी उतरे एवं सभी लोग अपने अपने हाथों में लोहे की राड, टांगी, चाकू तलवार लेकर चारों तरफ से मेरे पिकअप को घेर लिये मैं तथा मेरा साथी डर गये तथा सभी से हाथ विनती जोड़ने लगे तो सभी नें एक राय होकर बोले कि पता चला है कि तुम बहुत कीमती सामान पिकअप में लोड किये हो और मुझे व मेरे साथी को मारपीट करके जबरदस्ती पिकअप से नीचे उतार दिये तथा मेरी पिकअप लेकर सभी लोग अपनी-अपनी गाड़ियों से राजेन्द्रग्राम तरफ भाग गये।उसी समय एक पिकअप तथा एक माजदा वाहन का ड्राइवर जो अमरकंटक तरफ से आ रहे थे उनके ड्राईवर दीपक साह, छोटू साहू तथा खलासी सिब्बू भोई, संदीप साहू, सुमित साहू घटना को देखें है तथा उनसे हम लोगों ने घटना की बात बताई है। घटना की जानकारी थाना राजेन्द्रग्राम में दिया गया थाना राजेन्द्रग्राम के द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना पश्चामत् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।अपर सत्र न्यायाधीश अविनाश शर्मा राजेन्द्रग्राम के न्यायालय में अभियुक्तगणों के द्वारा अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. के अंतर्गत जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था।जिसमें सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा द्वारा न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की थी उक्त आवेदन को माननीय न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज किया गया।

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