Anchadhara

अंचलधारा
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आजादी के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान घर,दुकान, प्रतिष्ठान पर लहराए तिरंगा

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) राष्ट्रीय ध्वज को 11 से 17 अगस्त के मध्य ‘‘हर घर झण्डा अभियान’’ अंतर्गत शासकीय भवनों, कार्यालयों तथा घरों में फहराए जाने के संबंध में भारतीय झण्डा संहिता के पालन संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। जिसके अनुसार राष्ट्रीय ध्वज खादी, कॉटन, रेशम, पोलिएस्टर से निर्मित हो। राष्ट्रीय ध्वज इस तरह फहराया जाना चाहिए कि भगवा रंग सबसे ऊपर हो। राष्ट्रीय ध्वज को आधे डण्डे पर नहीं फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर पेन, पेंसिल, स्केच पेन आदि से कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए। फटा हुआ अथवा क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को इस तरह नहीं फहराया जावे, जिससे ध्वज जमीन अथवा बहते पानी को छू रहा हो। राष्ट्रीय ध्वज को सिंगल मस्त पर फहराया जाना चाहिए तथा उस मस्त पर अन्य कोई झण्डे को साथ में नहीं फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि झण्डा फहराने से कोई व्यावसायिक लाभ अर्जित करने की स्थितियां निर्मित नहीं हो रही हो। राष्ट्रीय ध्वज को क्षतिग्रस्त होने, गंदा होने अथवा अभियान समाप्ति उपरान्त सार्वजनिक स्थल पर या ऐसे स्थान पर नहीं फेंका जावे, जिससे ध्वज के सम्मान को ठेस लगे। राष्ट्रीय ध्वज को ‘‘हर घर झण्डा अभियान’’ की समाप्ति पर निजी तौर पर धोकर तथा तत्पश्‍चात् सहेजकर घर में ही सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए।

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