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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से न्यायालय ने किया दंडित

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा थाना अमरकंटक का अप.क्र. 32/18 सत्र प्रकरण क्र.46/18 धारा 302 भादवि के अभियुक्त बुधराम बैगा पिता सुकडू बैगा उम्र 44 वर्ष निवासी जमुनादादर थाना अमरकंटक जिला-अनूपपुर (म.प्र.) को धारा 302 भादवि के आरोप में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।राज्य की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा के द्वारा पैरवी की गई। 
         अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रभदास महरा के हवाले से बताया कि फरियादी घटना दिनांक 05/02/2018 को दोपहर 12 बजे करीब फरियादी घर में था उसकी बच्ची माया बाई पानी लेने कुआं में गई थी पानी लेकर घर वापस आई और बताई कि बड़े पापा बुधराम ने चाचा मुन्ना बैगा को बलवन्त चाचा के घर के पास डन्डा से मारपीट कर रहा था तो छुड़ाकर चाचा को उसके घर में लाकर सुला दिये है।चाचा मुन्ना के सिर में मारपीट से चोट लगी है खून निकल रहा है।चाचा मुन्ना पानी मांगकर पीकर सो रहा है बताई।कुछ देर बाद दिन के करीब 01 बजे मुन्ना का लड़का विजय मेरे घर आकर बताया कि पापा के सांस नहीं चला रहा है चलो देख लो तब मै मुन्ना के घर आकर देखा मुन्ना अपने आंगन में चित हालात में मरा पड़ा था।उसके सिर में नाक में चोट लगी थी और खून निकल रहा था।बुधराम एवं मुन्ना के बीच में कुछ दिन पहले झगड़ा विवाद हुआ था जिसका प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। इसी बात को लेकर दिनांक 05/02/2018 को बुधराम और मुन्ना के बीच विवाद हो रहा था उसी समय बुधराम लाठी से मारकर मुन्ना की हत्या कर दिया है।जिसकी सूचना थाना अमरकंटक को मिलते ही थाना अमरकंटक के द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना कर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया विचारण माननीय न्यायालय द्वारा अपराध को प्रमाणित पाते हुये अभियुक्त को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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