11 से भरे जाएंगे नाम
निर्देशन फार्म चुनाव दो चरणों में
(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सुश्री सोनिया मीना ने बताया कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के मुताबिक अनूपपुर जिले के छह नगरीय निकायों में मतदान दो चरणों में संपन्न होंगे। प्रथम चरण का चुनाव 06 जुलाई 2022 को नगर परिषद अमरकंटक में और द्वितीय चरण का 13 जुलाई 2022 को नगरपालिका परिषद अनूपपुर, नगरपालिका परिषद पसान, नगर परिषद बनगवॉ (राजनगर), नगर परिषद डोला तथा नगर परिषद डूमरकछार में होंगे। जिसके लिए नाम निर्देशन फार्म भरने का कार्य आज से प्रारंभ हो जाएगा।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सुश्री मीना ने बताया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन दोनों चरणों के लिए 11 जून 2022 को प्रातः 10.30 बजे से होगा। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 18 जून 2022 शनिवार प्रातः 10.30 से अपरान्ह 3 बजे तक है। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा(जांच) 20 जून 2022 सोमवार प्रातः 10.30 बजे से होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून 2022 बुधवार को प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन का कार्य 22 जून 2022 बुधवार को अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद किया जाएगा। मतदान (यदि आवश्यक हो) प्रथम चरण के लिये 06 जुलाई 2022 बुधवार और द्वितीय चरण के लिए 13 जुलाई 2022 बुधवार को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक होगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा प्रथम चरण के लिए 17 जुलाई 2022 रविवार को तथा द्वितीय चरण के लिए 18 जुलाई 2022 को प्रातः 09.00 बजे से होगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सुश्री मीना ने बताया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करना, स्थानों (सीटों) के आरक्षण के संबंध में सूचना का प्रकाशन, मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन दोनों चरणों के लिए 11 जून 2022 को प्रातः 10.30 बजे से होगा। नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 18 जून 2022 शनिवार प्रातः 10.30 से अपरान्ह 3 बजे तक है। नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा(जांच) 20 जून 2022 सोमवार प्रातः 10.30 बजे से होगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून 2022 बुधवार को प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन का कार्य 22 जून 2022 बुधवार को अभ्यर्थिता से नाम वापसी के ठीक बाद किया जाएगा। मतदान (यदि आवश्यक हो) प्रथम चरण के लिये 06 जुलाई 2022 बुधवार और द्वितीय चरण के लिए 13 जुलाई 2022 बुधवार को प्रातः 7 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक होगा। मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा प्रथम चरण के लिए 17 जुलाई 2022 रविवार को तथा द्वितीय चरण के लिए 18 जुलाई 2022 को प्रातः 09.00 बजे से होगी।
अभ्यर्थी कोे प्रस्तुत करना
होगा जाति प्रमाण पत्र
होगा जाति प्रमाण पत्र
नगरीय निकायों के निर्वाचन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पदों के लिए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र के साथ अपनी जाति का उल्लेख करना होता है। इस संबंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश दिए गए हैं। अभ्यर्थी की जाति की पुष्टि के संबंध में नगरपालिका निर्वाचन रिटर्निंग अधिकारी की निर्देशिका अक्टूबर 2020 के नियम 14 के कंडिका 3 में स्पष्ट है कि अभ्यर्थी के लिए नाम निर्देशन पत्र में संगत स्थान में अपनी जाति वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। केवल अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य होना लिख देना या प्रारूप में मुद्रित इन शब्दों के सामने केवल सही का निशान लगा देना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक जाति वर्ग का उल्लेख यदि न किया गया हो तो ऐसा करने को कहा जाए। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति ली जाए। नगरपालिका निर्वाचन में अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ जो अभिलेख लगाए जाने है उसके बारे में म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई है। इन अभिलेखों में यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य हो तो जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य बताया गया है। आयोग ने इस संबंध में स्पष्ट किया है कि आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित विहित प्रारूप में प्रमाण पत्र संलग्न करें। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाला अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र निरस्त किया जा सकेगा। जाति प्रमाण पत्र के संबंध में आयोग ने स्पष्ट किया है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी आदेशों,निर्देशों एवं माननीय सक्षम न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशाें का अध्ययन आवश्यक होगा।
नामनिर्देशन फार्म
यहां होंगे जमा
नगरपालिका अनूपपुर के पार्षद पद के नाम निर्देशन पत्र के लिए कलेक्टर न्यायालय कक्ष को रिटर्निंग ऑफीसर का कक्ष बनाया गया है, जहां अभ्यर्थियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। इसी तरह नगरपालिका पसान के लिए नगरपालिका भवन पसान, नगर परिषद बनगवॉ के लिए शासकीय कन्या उ.मा.वि. राजनगर, नगरपरिषद डोला के लिए शा. हाईस्कूल डोला तथा नगर परिषद डूमरकछार के लिए शासकीय हाईस्कूल पौराधार में तथा नगर परिषद अमरकंटक के लिए नगर परिषद कार्यालय अमरकंटक में रिटर्निंग ऑफीसर का कार्यालय नियत किया गया है।

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