(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा वि.प्र.क्र. 43/19, थाना कोतवाली के अप.क्र. 07/19 के आरोपी लल्ला बैगा पिता स्व.मालाधारी बैगा उम्र 38 वर्ष निवासी भुरसाटोला, बम्हनी,थाना कोतवाली जिला अनूपपुर म.प्र. को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। राज्य की ओर से प्रकरण की समीक्षा व साक्ष्य जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा एवं प्रकरण की पैरवी अपर लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा द्वारा की गई।
न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 06/01/2019 को ग्राम भूरसा टोला,बम्हनी निवासी लालमनी बैगा रोज की तरह शाम को अपने घर वापस आया और रात करीब 11.00 बजे उसने अपने भाई अर्थात आरोपी के घर से लडाई झगडे की आवाज सुनी, उसने देखा उस दौरान आरोपी अपनी पत्नी से लडाई झगडा एवं मारपीट कर बाहर चला गया। सुबह उठने पर उसने अपनी भाभी को चोटग्रस्त व मृत्य अवस्था में पडी हुई पाया, जिसकी जानकारी उसने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौके की कार्यवाही करते हुए उपस्थित गवाहों की मौजूदगी में शव पंचायतनामा तैयार कर शव परीक्षण हेतु भेजते हुए अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेते हुए मौका नक्शा तैयार कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर मामले में आरोपी द्वारा अपराध किये जाने की परिस्थिति के आधार पर उससे पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध कर अनुसंधान समाप्ति पश्चात आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां माननीय न्यायालय ने अपर लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा के तर्को से सहमत होते हुए इस टिप्पणी के साथ कि आरोपी ने जिस प्रकार का अपराध कारित किया है, उससे यह दर्शित है कि उसने उसके ऊपर सबसे अधिक विश्वास रखने वाली महिला अर्थात अपनी पत्नी की ही मृत्यु कारित की है। अतः उसे इस स्थिति में कम से कम सजा दी जाती है, तो समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध की बढने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।
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