Anchadhara

अंचलधारा
!(खबरें छुपाता नही, छापता है)!

कलेक्ट्रेट परिसर अनूपपुर में एडीएम सरोधन सिंह ने धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सरोधन सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत कार्यालय कलेक्टर परिसर अनूपपुर में जुलूस आमसभा, नारेबाजी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के आए दिन उपयोग से कार्यालयीन एवं न्यायालयीन कार्य प्रभावित एवं परिशांति भंग होने की संभावना को देखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार कलेक्टर कार्यालय के परिसर में ध्वनि विस्तार यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया गया है। कोई भी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन अथवा कोई भी आंदोलनकारी व्यक्ति इस परिसर में प्रतिबंधित रहेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग परिसर एवं उससे लगे हुए 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित किया गया है। ज्ञापन सौपे जाने के लिए कलेक्टर कार्यालय परिसर के मुख्य द्वार (मेन गेट) पर ही शांतिपूर्ण ढंग से कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए व्यक्ति, संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कोई भी दल, संगठन, आंदोलनकारी व्यक्ति, जुलूस, आमसभा या नारेबाजी, ज्ञापन आदि सौंपे जाने से 3 दिन पूर्व अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर से विधिवत लिखित में अनुमति प्राप्त करेगा और निर्धारित स्थल पर ही उक्त गतिविधियां करेंगे। आदेश में उल्लेखित किया गया है कि आदेश की तामीली सम्यक समय एवं पक्षों को करना संभव न होने के कारण एकपक्षीय रूप से तामील के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 2 माह तक की अवधि के लिए प्रभावशील किया गया है।

कलेक्ट्रेट में शांति व्यवस्था 
बाधित दो पर आपराधिक 
प्रकरण पंजीबद्ध


अमरकंटक नर्मदा मंदिर,नर्मदा नदी के संरक्षण हेतु 100 मीटर के अन्दर निर्मित अवैध झुग्गी झोपड़ी एवं अन्य शासकीय भूमियों से अतिक्रमण हटाये जाने के कार्यवाही के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुष्पराजगढ़ द्वारा अमरकंटक क्षेत्र में साधु महात्माओं एवं अन्य व्यक्तियों के अवैध कब्जा,अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही के विरोध में 09 मई 2022 को कलेक्टर कक्ष के समक्ष जगदीश पुरी एवं अर्जुन गिरी व अन्य व्यक्तियों द्वारा शोरगुल, जोर-जोर से ऊॅंची आवाज कर शांति भंग किया गया। ज्ञापन प्राप्त कर रहे अपर कलेक्टर अनूपपुर से ऊॅंची आवाज, शोरगुल एवं अनुचित व्यवहार करने के कारण शांति व्यवस्था बाधित हुई, जिससे  विपरीत स्थिति उत्पन्न हुई। जगदीश पुरी एवं अर्जुन गिरी द्वारा ऐसा कृत्य कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का उल्लंघन किए जाने से संबंधितों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कोतवाली थाना अनूपपुर में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।

Post a Comment

0 Comments