(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय श्रीमान् विशेष न्यायाधीश (पॉक्सों ) कोतमा जिला अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा आरोपी रवि बंसल पिता होरीलाल बंसल उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम लोहसरा थाना बिजुरी जिला अनूपपुर म.प्र. को थाना बिजुरी के अपराध क्र 57/19 धारा 376 एबी, 506बी, व 5एम/6 में आरोपी को आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजगौरव तिवारी द्वारा की गई।
मीडिया प्रभारी अभियोजन राकेश कुमार पाण्डेय ने उक्त न्याायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 27-02-2019 को पीडिता शाम 07.00 बजे के लगभग दुकान सामान लेने के लिए जा रही थी, उसी समय आरोपी उसका पीछा करते हुए आया, जैसे ही वह घटना स्थल पुल के पास पहुंची आरोपी ने उसे पकड लिया, उसका मुंह कपडे से बंद कर दिया, उसे पुल के नीचे ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया, पीडिता बेहोश हो गई, आरोपी ने उसके चेहरे पर पानी डाला, तब उसे होश आया, आरोपी ने पीडिता का पैंट उसे वापस किया और घटना के बारे में किसी से बताने पर जान से मार देने की धमकी दी, पीडिता ने घटना के बारे में अपनी सहेली को बताया, सहेली ने उसकी मां से बताया, मां ने जब पीडिता से पूछा तो पीडिता ने सारी घटना उसे बतायी, पीडिता के माता-पिता पीडिता को लेकर थाने आये, प्रथम सूचना रिपोर्ट पश्चाात पुलिस द्वारा सम्पूतर्ण आवश्याक कार्यवाही की गई और सम्पूेर्ण विवेचना पश्चात मामला माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां न्याययालय ने अभियुक्त को विचारण
पश्चात आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया।
पैरवीकर्ता अधिकारी राजगौरव तिवारी विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दण्डित करते हुए अपने निर्णय में यह लेख किया है कि आरोपी ने बारह वर्ष की नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसके साथ न सिर्फ शारीरिक हिंसा की बल्कि उसके पूरे जीवन को प्रभावित किया है जिससे उसके प्रति उदारता बरती जाना उचित नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा पीडिता के पुर्नवास हेतु प्रतिकर दिलाये जाने का भी आदेश दिया गया है।
श्रीमान जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण का शीघ्र निराकरण कराये जाने हेतु साक्षियों की उपस्थिति हेतु आवश्यक प्रयास किये, साथ ही समय समय पर प्रकरण की समीक्षा करते हुए अभियोजन के पक्ष में मामले को प्रबल बनाने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन पैरवीकर्ता अधिकारी को दिया।
मीडिया प्रभारी अभियोजन राकेश कुमार पाण्डेय ने उक्त न्याायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 27-02-2019 को पीडिता शाम 07.00 बजे के लगभग दुकान सामान लेने के लिए जा रही थी, उसी समय आरोपी उसका पीछा करते हुए आया, जैसे ही वह घटना स्थल पुल के पास पहुंची आरोपी ने उसे पकड लिया, उसका मुंह कपडे से बंद कर दिया, उसे पुल के नीचे ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया, पीडिता बेहोश हो गई, आरोपी ने उसके चेहरे पर पानी डाला, तब उसे होश आया, आरोपी ने पीडिता का पैंट उसे वापस किया और घटना के बारे में किसी से बताने पर जान से मार देने की धमकी दी, पीडिता ने घटना के बारे में अपनी सहेली को बताया, सहेली ने उसकी मां से बताया, मां ने जब पीडिता से पूछा तो पीडिता ने सारी घटना उसे बतायी, पीडिता के माता-पिता पीडिता को लेकर थाने आये, प्रथम सूचना रिपोर्ट पश्चाात पुलिस द्वारा सम्पूतर्ण आवश्याक कार्यवाही की गई और सम्पूेर्ण विवेचना पश्चात मामला माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां न्याययालय ने अभियुक्त को विचारण
पश्चात आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया।
पैरवीकर्ता अधिकारी राजगौरव तिवारी विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को दण्डित करते हुए अपने निर्णय में यह लेख किया है कि आरोपी ने बारह वर्ष की नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसके साथ न सिर्फ शारीरिक हिंसा की बल्कि उसके पूरे जीवन को प्रभावित किया है जिससे उसके प्रति उदारता बरती जाना उचित नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा पीडिता के पुर्नवास हेतु प्रतिकर दिलाये जाने का भी आदेश दिया गया है।
श्रीमान जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण का शीघ्र निराकरण कराये जाने हेतु साक्षियों की उपस्थिति हेतु आवश्यक प्रयास किये, साथ ही समय समय पर प्रकरण की समीक्षा करते हुए अभियोजन के पक्ष में मामले को प्रबल बनाने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन पैरवीकर्ता अधिकारी को दिया।
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