(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल के निर्देशानुसार अनूपपुर जिले में विगत वर्षों घटित हुई सड़क दुर्घटनाओं एवं वर्तमान में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को रोंकने एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑन रोड़ सेफ्टी के निर्देशानुसार 2025 तक 25 प्रतिशत एवं 2030 तक 50 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं मृत्यु दर में 10 प्रतिशत वार्षिक कमी लाने के उद्धेश्य से, लापरवाही पूर्वक एवं अत्याधिक तेज गति से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग-43 एवं जिले से गुजरने वाले सभी राजमार्गों पर संभावित दुर्घटना जन्य क्षे़त्र एवं चिन्हित दुर्घटना जन्य क्षेत्र जिन क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना में लोग मृत्यु का शिकार हो रहे हैं, या शारीरिक रूप से विकलांग हो रहे हैं। उन स्थानों पर पुलिस प्रशिक्षण एवं रिसर्च संस्थान (पीटीआरआई) भोपाल के द्वारा प्रदाय इन्टर सेप्टर व्हीकल के माध्यम से सम्पूर्ण जिले में ऐसे वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर यान अधिनियम 1988 में निहित प्रावधानों के तहत् कार्यवाही कर लाईसेंस निलंबन की कार्यवाही करने हेतु थाना प्रभारी यातायात वीरेन्द्र कुमरे को निर्देशित किया गया एवं सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियोग्राफी करने के लिये भी निर्देशित किया गया है।
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