(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) मध्यप्रदेश शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार द्वारा परिवहन प्रयोजन के लिए हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण हेतु जैव डीजल (बी-100) की बिक्री के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गये है, जिसके अनुसार अवैध जैव डीजल आपूर्तिकर्ताओं का इस क्षेत्र में प्रवेश रोकने के उद्देश्य से जैव डीजल विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं के लिए उपयुक्त पंजीयन प्रणाली राज्य स्तर पर तैयार की जाना है। उक्ताषय की जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी एस.एल. प्रजापति ने बताया है कि 07 दिसम्बर 2020 के अनुसार जैव डीजल बी 100 की खुदरा बिक्री हेतु कलेक्टर के द्वारा अपने जिले में अनुमति दी जाना है एवं बी.आई.एस. द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप जैव डीजल (बी-100) के उत्पादकों एवं आपूर्तिकर्ताओं को संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय के द्वारा अनुमति दी जाना है। उन्होंने सर्व संबंधित डीजल/पेट्रोल पंप संचालकों को सूचित किया है कि अनूपपुर जिले में परिवहन प्रयोजन के लिए हाई स्पीड डीजल के साथ मिश्रण हेतु जैव डीजल (बी-100) की बिक्री के लिए इच्छुक डीजल/पेट्रोल पंप संचालक प्रारूप ‘‘ग’’ मध्यप्रदेश में जैव डीजल (बी-100) के अनुमति के लिए व प्रारूप ‘‘घ’’ मध्यप्रदेश में जैव डीजल (बी-100) विनिर्माता की अनुमति हेतु आवेदन पत्र तथा स्व-घोषणा पत्र भरकर कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा कक्ष क्रमांक-95 में प्रस्तुत कर सकते हैं व अधिक जानकारी के लिये कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) में कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकते हैं।
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