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अमरकंटक में हत्या के आरोपी को न्यायालय राजेंद्रग्राम ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) माननीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा थाना अमरकंटक के अप.क्र.165/17 प्रकरण क्र.16/18  धारा 302,201 भादवि के आरोपी मकरम सिंह पिता स्व.शंकर सिंह गोड़ उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम भेजरी थाना अमरकंटक जिला-अनूपपुर (म.प्र.) धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे के द्वारा पैरवी की गई। 
                  मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 21/10/2017 को फरियादी हरीलाल टांडिया ने थाना अमरकंटक में उपस्थित होकर इस आशय की सूचना दी कि वह तहसील कार्यालय पुष्पराजगढ़ में खण्ड लेखक के पद पर पदस्थ है, दीपावली त्यौहार होने के कारण दिनांक 18/10/2017 को अपने गृह ग्राम भेजरी आया था पूर्वजों के प्रथा अनुसार दिनांक 20/10/2017 को खेरखाडांड़ में मौनी उपवास होने से गाॅव के लड़के बछिया के नीचे से निकल रहे थे, वहीं पर महिला-पुरूष एकत्रित हुये थे और शैला, रीना, करमा लोक नृत्यो के नाम गा रहे थे और नाचते-गाते अंगद सिंह के घर गये थे। सुरजियाबाई वहीं पर रीना नाच रही थी, तभी मकरम सिंह गोड़ आया और सुरजियाबाई को भंवर सिंह के खलिहान मे ले जाकर हाथ-झापड़ से मारपीट करने लगा, तब उसने जाकर मकरम सिंह को मारपीट करने से मना किया, जिस पर मकरम सिंह ने कहा कि घर का मामला है। इसके बाद मकरम सिंह अपनी मां सुरजियाबाई को अपने घर ले गया और पुनः सुरजिया बाई के साथ मारपीट करने लगा। सुरजियाबाई चिल्ला रही थी, तब वह पुनः दसरीबाई के साथ सुरजियाबाई के घर जाकर देखा तो मकरम सिंह सुरजियाबाई को लात-झापड़ से मारपीट कर रहा था, उस समय सुरजियाबाई निःवस्त्र हो गयी थी, तब दसरीबाई ने सुरजियाबाई को कपड़े पहनाये थे और सुरजियाबाई को अपने घर ले गयी थी। मृतिका सुरजिया बाई को सिर एवं माथे में अधिक चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई घटना की सूचना थाना अमरकंटक को मिलते ही आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर, मामले की विवेचना कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अपराध को प्रमाणित पाते हुये उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।

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