(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपूर (अंंचलधारा) माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुशील कुमार अग्रवाल राजेन्द्रग्राम जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा थाना राजेन्द्रग्राम का अपराध क्र.192/15 आपराधिक प्रकरण क्र.646/16 धारा 452,294,323/34,506 भाग-दो भादवि में पारित निर्णय दिनांक 22/03/2022 आरोपीगण बाबूलाल पिता चरनूलाल यादव उम्र 54 वर्ष ,क्रांति बाई पति पुरूषोत्तम रघुवंषी उम्र 30 वर्ष, मनोज कुमार पिता बाबूलाल यादव उम्र 32 वर्ष,ठुगलीबाई पति बाबूलाल यादव उम्र 50 वर्ष सभी निवासी ग्राम बम्हनी थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर (म.प्र.) को धारा 452 भादवि के अतंर्गत छः-छः माह का सश्रम कारावास एवं 200-200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य की ओर से प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा के द्वारा पैरवी की गई।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 20/07/2016 की रात्रि 09.00 बजे फरियादी राकेश संत अपने घर में ही था तभी अभियुक्तगण गाली देते हुये उसके घर के अंदर घुस गये जब वह बाहर आंगन में आया तो आरोपीगण ने उसके साथ राड, डंडे से मारपीट की थी। घटना को उसकी मां व घर के लोगों ने देखा है। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना राजेन्द्रग्राम में सूचना दिया गया उक्त घटना की सूचना मिलते ही थाना राजेन्द्रग्राम के द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना कर विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र मान्नीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अपराध को प्रमाणित पाते हुये उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 20/07/2016 की रात्रि 09.00 बजे फरियादी राकेश संत अपने घर में ही था तभी अभियुक्तगण गाली देते हुये उसके घर के अंदर घुस गये जब वह बाहर आंगन में आया तो आरोपीगण ने उसके साथ राड, डंडे से मारपीट की थी। घटना को उसकी मां व घर के लोगों ने देखा है। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना राजेन्द्रग्राम में सूचना दिया गया उक्त घटना की सूचना मिलते ही थाना राजेन्द्रग्राम के द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की विवेचना कर विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र मान्नीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अपराध को प्रमाणित पाते हुये उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।
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