(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) समाधान ऑनलाइन वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में 18 जनवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आयुक्त शहडोल संभाग को निर्देशित किया गया है कि अनूपपुर जिले के कोतमा में मध्यप्रदेश रोड़ डेवलपमेंट कार्पोेरेशन के भूमि अर्जन के संबंध में ज्ञान सिंह एवं अन्य काश्तकारों द्वारा मुआवजा न मिलने के प्रकरण की आयुक्त स्वयं जांच कर जिम्मेदारी निर्धारित करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए है कि मुआवजा वितरण में अनियमितताओं के कारण तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मिलिंद नागदेवे को तत्काल प्रभाव से निलंबित करें, प्रभावित किसानों को नियमानुसार (1 माह) में मुआवजा वितरित किया जाए। उक्त निर्देश के पालन में कलेक्टर अनूपपुर मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पाेंरेशन को निर्देशित करें कि वह प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेख तत्काल आयुक्त कार्यालय शहडोल में प्रस्तुत करने के लिए पत्र भेजना सुनिश्चित करें। प्रकरण में सभी पक्षों को सुने जाने के लिए कमिश्नर ने तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मिलिंद नागदेवे तत्कालीन रीडर विवेकानंद श्रीवास्तव, तत्कालीन एमपीआरडीसी के संबंधी अधिकारीगण राजस्व निरीक्षक, पटवारी तथा शिकायतकर्ता किसान 24 एवं 25 जनवरी तथा 27 जनवरी 2022 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया है। साथ ही अन्य कोई व्यक्ति जिसके पास प्रकरण के संबंधित महत्वपूर्ण सूचना या दस्तावेज हो तो वह भी 28 जनवरी 2022 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते है।
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