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अपनी पत्‍नी पर सब्‍बल से हमला कर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी की जमानत याचिका न्‍यायालय ने की निरस्‍त

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा)  न्यायालय श्रीमान् विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सों भूपेन्‍द्र नकवाल महोदय के न्‍यायालय द्वारा थाना जैतहरी के अपराध क्र. 139/21 धारा 302 भादवि में आरोपी पुन्‍ना सिंह गोंड पिता ऐतु सिंह गोंड उम्र 47 वर्ष निवासी ग्राम ठेगरहा, जैतहरी जिला अनूपपुर की ओर से प्रस्‍तुत प्रथम जमानत आवेदन निरस्‍त किया है। आरोपी द्वारा प्रस्‍तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए मामले में सहा. जिला अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी द्वारा शासन की ओर से अपना पक्ष रखा।
                       अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्‍डेय ने बताया कि दिनांक 20/05/2021 की रात्रि 07.00 बजे आरोपी पुन्‍ना सिंह गोंड और उसकी पत्‍नी कोशिल्‍या बाई के बीच इस बात को लेकर झगडा हो गया कि बच्‍चों को छोडकर अंबिकापुर मत जाओं बच्‍चों के खाने-पीने की व्‍यवस्‍था करके जाओें।तब आरोपी पुन्‍ना सिंह गोंड अपने घर के अंदर से लोहे का सब्‍बल लेकर आया और अपनी पत्‍नी के सिर पर लोहे के सब्‍बल से वार किया। जिससे आरोपी की पत्‍नी जमीन पर गिर पडी एवं वही पर उसकी मौत हो गई।तब आरोपी के बच्‍चो के द्वारा हल्‍ला-गुहार करने पर आरोपी के बडे पापा और बडी मम्‍मी आकर देखे कि  कोशिल्‍या बाई जमीन पर मृत अवस्‍था में पडी है।उसके बाद मृतिका की बेटी अपने मामा राजसंजीवन के साथ थाने आकर घटना की रिपोर्ट थाने मे दर्ज कराई।  
आरोपी द्वारा न्‍यायालय में अपना पक्ष रखने के दौरान कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फसाया गया है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है।प्रार्थी अपने परिवार का जिम्‍मेदार व्‍यक्ति है एवं उसका परिवार उसी की आय से पलता है वह इसी जिले का निवासी है जहां पर उसकी चल-अचल संपत्ति है।
अभियोजन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध इस आधार पर किया गया कि आरोपी की बेटी के पक्षविरोधी हो जाने से आरोपी को जमानत का लाभ नही दिया जा सकता क्‍योंकि प्रकरण में अभी कई अन्‍य महत्‍वपूर्ण साक्षियों के साक्ष्‍य होना शेष है, अपराध गंभीर प्रकृति का है , जमानत का लाभ दिये जाने पर वह प्रकरण के अन्‍य साक्षियों के साक्ष्‍य को प्रभावित करेगा अत: जमानत का लाभ दिया जाना उचित नही है। 
            उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्‍चात् माननीय न्‍यायालय ने सहा. जिला अभियेाजन अधिकारी राजगौरव तिवारी के कथनों से सहम‍त होते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्‍त कर दी।

        

          

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