Anchadhara

अंचलधारा
!(खबरें छुपाता नही, छापता है)!

महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाया 02 वर्ष के कारावास की सजा

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंंचलधारा) माननीय न्यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी  राहुल क्षत्री राजेन्द्रग्राम जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा थाना राजेन्द्रग्राम का अप.क्र. 74/12 आपराधिक प्रकरण क्र. 201/12 में पारित निर्णय दिनांक 18/01/ 2018 के द्वारा धारा 354,452,342,323, के आरोपी फूलचंद जैतवार पिता भरिया दास जैतवार उम्र 40 वर्ष निवासी लेढरा थाना राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर को धारा 354 के लिये 02 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड, एवं अन्य धाराओं में भी करावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। राज्य की ओर से प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा द्वारा पैरवी की गई।
              अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 26/05/2012 को शाम 05.00 बजे फरियादी खाना बना रही थी तथा चांवल लेने के लिए दूसरे कमरे में गई थी, फरियादी की पुत्री वहीं बैठी थी, तभी थोड़ी देर में बच्चियों की आवाज आई तब फरियादी जाकर देखी तो दोनो बच्चियों के हाथ को अभियुक्त फूलचंद साड़ी से बांध दिया था और फरियादी अश्‍लील हरकत करने लगा और फरियादी का सीना दबाने लगा, तब फरियादी चिल्लाते हुये कमरे से बाहर आंगन में आ गई, उसी समय फरियादी का पुत्र आया और दोनों बच्चियों के हाथ को खोला फरियादी ने अभियुक्त से कहा कि ऐसा क्यों करते हो तो अभियुक्त ने फरियादी से बोला कि तुझे औरत बनाकर रखना चाहता हॅू। अभियुक्त फरियादी को झापड़ से मारने लगा, तब फरियादी की पुत्री उसे बचाने आई तो उसे भी मारा, तब हल्ला गोहार सुनकर अभियुक्त फूलचंद की मॉं बेटा आ गये तब उसे पकड़कर ले गये उक्त घटना मिथला नाम की महिला एवं अन्य लोगों ने देखी है। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना राजेन्द्रग्राम में दिनांक  26/ 05/ 2012 को की गई जिस पर थाना राजेन्द्रग्राम द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा  354,323,452,342  भा.द.स. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने अपराध को प्रमाणित पाते हुये उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया।

Post a Comment

0 Comments