(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं. लिमि. अनूपपुर ने बताया है कि कोरोना महामारी के दौरान शासन द्वारा 1 किलो वाट के समस्त घरेलू उपभोक्ताओं के माह अगस्त 2020 में आस्थगित की गई बकाया बिजली बिल की राशि जमा करने हेतु शासन द्वारा समाधान योजना लागू की गई थी, जिसकी अंतिम तिथि 15 दिसम्बर 2021थी। उपभोक्ताओं को सुविधा की दृष्टि से उक्त समाधान योजना 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है। अतः जो उपभोक्ता उक्त छूट का लाभ नहीं ले सके हैं वे बढ़ी हुई तिथि 31 जनवरी 2022 तक उक्त छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी। आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत 6 समान किश्तों में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।
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