(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंंचलधारा) न्यायालय श्रीमान् विशेष न्यायाधीश पॉक्सो भूपेन्द्र नकवाल महोदय जिला-अनूपपुर (म.प्र.) के न्यायालय के द्वारा थाना चचाई के अप.क्र. 262/20 धारा 354, 354क भादवि एवं 7/8 पॉक्सों एक्ट के आरोपी लालदास उर्फ लल्ला कोल पिता प्रेमलाल कोल उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम धिरौल थाना चचाई जिला-अनूपपुर (म.प्र.) को 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। राज्य की ओर से मामले में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि के द्वारा की गई।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि पीडिता दिनांक 31/01/2020 को सुबह 09.00 बजे घटना स्थल हनुमान मंदिर के पास स्थित नाले में कूडा फेकने के लिए गई थी आरोपी लालदास कोल वही पर घूम रहा था आरोपी ने पीडिता को अकेला पाकर उसके सीने में हाथ लगाकर छेडछाड की,पीडिता धक्का देकर वापिस घर पहुचंकर घटना की बात अपने माता-पिता को बताई।अगले दिन पीडिता के माता-पिता ने घटना की रिपोर्ट थाना चचाई में की।थाना चचाई से प्रकरण की विवेचना उप.नि. सुनीता गुप्ता के द्वारा की गई। संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय मे पेश किया गया। न्यायालय में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक अनूपपुर अखिल पटेल के निर्देशन में सभी आवश्यक अभियोजन साक्षियो का साक्ष्य एवं दस्तावेज विशेष लोक अभियेाजक पॉक्सों द्वारा प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य, दस्तावेज, अंतिम तर्क से न्यायालय ने आरोपी के विरूद्व अपराध प्रमाणित पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया है।
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