(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) कलेक्टर एवं जिला निवार्चन अधिकारी (स्थानीय निवार्चन) सुश्री सोनिया मीना ने त्रिस्तरीय पंचायत आम निवार्चन 2021-22 के आवश्यक मतपत्रों के मुद्रण कार्य हेतु जिला कोषालय अधिकारी अनूपपुर बी.एल. प्रजापति को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उन्होंने निवार्चन के मतपत्रों को मुद्रित कराने एवं मतपत्रों के छँटनी, गणना, बण्डलिंग एवं दृढ़ कक्ष से संबंधित समस्त कार्य के लिए विकासखण्ड पुष्पराजगढ़ हेतु 22, विकासखण्ड अनूपपुर हेतु 18, विकासखण्ड कोतमा हेतु 14 एवं विकासखण्ड जैतहरी हेतु 19 अधिकारियों एवं कमर्चारियों की ड्यूटी लगाई है।
कलेक्टर एवं जिला निवार्चन अधिकारी (स्थानीय निवार्चन) सुश्री मीना ने निदेर्षित किया है कि उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कत्तर्व्य एवं दायित्वों में आवश्यकतानुसार परिवतर्न मतपत्र मुद्रण के प्रभारी अधिकारी एवं नोडल अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। मतपत्रों के मुद्रण एवं सुरक्षित परिवहन के दौरान, मतपत्रों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी तथा कहीं भी शेयर करना अथवा प्रचार-प्रसार करना आदि पूणर्तः प्रतिबंधित है। उक्त अधिकारी एवं कमर्चारी आवश्यक तैयारियों के साथ समय पर मतपत्र मुद्रण के नोडल अधिकारी बी.एल. प्रजापति के नियंत्रण एवं निदेर्षन में निधार्रित तिथि को मुद्रण हेतु नियत स्थान को रवाना होंगे। समस्त अधिकारी एवं कमर्चारी मतपत्र मुद्रण एवं दृढ़-कक्ष संबंधी कार्य हेतु कोषालय अधिकारी एवं मतदपत्र मुद्रण के प्रभारी अधिकारी से सतत संपर्क में रहेंगे।
कलेक्टर एवं जिला निवार्चन अधिकारी (स्थानीय निवार्चन) सुश्री मीना ने निदेर्षित किया है कि उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कत्तर्व्य एवं दायित्वों में आवश्यकतानुसार परिवतर्न मतपत्र मुद्रण के प्रभारी अधिकारी एवं नोडल अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा। मतपत्रों के मुद्रण एवं सुरक्षित परिवहन के दौरान, मतपत्रों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी तथा कहीं भी शेयर करना अथवा प्रचार-प्रसार करना आदि पूणर्तः प्रतिबंधित है। उक्त अधिकारी एवं कमर्चारी आवश्यक तैयारियों के साथ समय पर मतपत्र मुद्रण के नोडल अधिकारी बी.एल. प्रजापति के नियंत्रण एवं निदेर्षन में निधार्रित तिथि को मुद्रण हेतु नियत स्थान को रवाना होंगे। समस्त अधिकारी एवं कमर्चारी मतपत्र मुद्रण एवं दृढ़-कक्ष संबंधी कार्य हेतु कोषालय अधिकारी एवं मतदपत्र मुद्रण के प्रभारी अधिकारी से सतत संपर्क में रहेंगे।
विद्युत वितरण का अदेय
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना
प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना
पंचायत निवार्चन 2021-22 के तहत त्रि-स्तरीय पंचायत निवार्चन के लिये सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यथिर्यों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ संबंधित मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी को देय समस्त देनदारियों (शोध्यों) का अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निर्देशन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
सचिव राज्य निवार्चन आयोग बी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि अदेय प्रमाण-पत्र नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिये निधार्रित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को दिये जा सकते हैं। अदेय प्रमाण-पत्र 6 माह पूर्व की देय राशि के संबंध में प्रस्तुत करना होगा। अभ्यथिर्यों को अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में असुविधा न हो, इसके लिये प्रत्येक विद्युत वितरण केन्द्र पर सुविधा काउंटर स्थापित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
यदि किसी अभ्यर्थी के नाम से विद्युत कनेक्शन नहीं है, तो उन्हें ‘‘वितरण केन्द्र के रिकॉर्ड अनुसार आवेदक का कोई विद्युत कनेक्शन नहीं होना पाया जाता’’ ऐसा पत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा जारी किया जायेगा।
सचिव राज्य निवार्चन आयोग बी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि अदेय प्रमाण-पत्र नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिये निधार्रित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को दिये जा सकते हैं। अदेय प्रमाण-पत्र 6 माह पूर्व की देय राशि के संबंध में प्रस्तुत करना होगा। अभ्यथिर्यों को अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में असुविधा न हो, इसके लिये प्रत्येक विद्युत वितरण केन्द्र पर सुविधा काउंटर स्थापित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
यदि किसी अभ्यर्थी के नाम से विद्युत कनेक्शन नहीं है, तो उन्हें ‘‘वितरण केन्द्र के रिकॉर्ड अनुसार आवेदक का कोई विद्युत कनेक्शन नहीं होना पाया जाता’’ ऐसा पत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा जारी किया जायेगा।
पंचायत निवार्चन प्रस्तुत
करना होगा अदेय प्रमाण-पत्र
करना होगा अदेय प्रमाण-पत्र
त्रि-स्तरीय पंचायत निवार्चन के लिये सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निदेर्शन-पत्र के साथ पंचायत के देय समस्त देनदारियां अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नाम निदेर्शन-पत्र के साथ अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर नाम निदेर्शन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। अदेय प्रमाण-पत्र नाम निदेर्शन-पत्र की संवीक्षा के लिये निधार्रित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
सचिव राज्य निवार्चन आयोग बी.एस. जामोद ने बताया है कि अदेय प्रमाण-पत्र निवार्चन की घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा। निधार्रित प्रारूप में अदेय प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत के लिये सचिव, जनपद पंचायत के लिये मुख्य कायर्पालन अधिकारी जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिये मुख्य कायर्पालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा जिस पंचायत के लिये नाम निदेर्शन-पत्र भरा जा रहा है, उस पंचायत का अदेय प्रमाण-पत्र लगाना होगा। यदि अभ्यर्थी पूर्व में किसी अन्य पंचायत का पदाधिकारी/सदस्य रहा है तो, उसे पूर्व पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अथार्त यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में सरपंच रहा है और अब जनपद/जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे जनपद/जिला पंचायत के साथ ग्राम पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार यदि कोई पूर्व जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे ग्राम पंचायत के साथ संबंधित जिला/जनपद पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
सचिव राज्य निवार्चन आयोग बी.एस. जामोद ने बताया है कि अदेय प्रमाण-पत्र निवार्चन की घोषणा के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक का प्रस्तुत करना होगा। निधार्रित प्रारूप में अदेय प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत के लिये सचिव, जनपद पंचायत के लिये मुख्य कायर्पालन अधिकारी जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिये मुख्य कायर्पालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जारी किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा जिस पंचायत के लिये नाम निदेर्शन-पत्र भरा जा रहा है, उस पंचायत का अदेय प्रमाण-पत्र लगाना होगा। यदि अभ्यर्थी पूर्व में किसी अन्य पंचायत का पदाधिकारी/सदस्य रहा है तो, उसे पूर्व पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अथार्त यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में सरपंच रहा है और अब जनपद/जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे जनपद/जिला पंचायत के साथ ग्राम पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार यदि कोई पूर्व जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे ग्राम पंचायत के साथ संबंधित जिला/जनपद पंचायत का भी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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