(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुशील कुमार अग्रवाल राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर म.प्र. के न्यायालय के द्वारा थाना राजेन्द्रग्राम का अप क्र. 106/12 आपराधिक प्रकरण क्र. 223/17 में पारित निर्णय दिनांक 14/12/2021 के द्वारा धारा 34(1) आबकारी अधिनियम 1915 के आरोपी पिन्कू उर्फ सोनू पिता रामदयाल कोल आयु 28 वर्ष निवासी अमलई थाना अमलई जिला शहडोल म.प्र. को 06 दिवस का कारावास एवं 5 हजार रूपये से दण्डित किया गया है। राज्य की ओर से प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रोदास महरा द्वारा पैरवी की गई।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 22/08/2012 को पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि बुलेरो वाहन क्र. एम पी 18 बी बी 1471 में कुछ लोग अवैध रूप से अंग्रेजी व देशी शराब लेकर लीला टोला बिक्री के लिए जा रहें हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोका उस समय वाहन को पिन्कू उर्फ सोनू चला रहा था 02 अन्य व्यक्ति वाहन में थे। वाहन से अंग्रेजी व देशी शराब कुल 27 लीटर जप्त हुआ।आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्तत दण्ड से दण्डित किया।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 22/08/2012 को पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि बुलेरो वाहन क्र. एम पी 18 बी बी 1471 में कुछ लोग अवैध रूप से अंग्रेजी व देशी शराब लेकर लीला टोला बिक्री के लिए जा रहें हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोका उस समय वाहन को पिन्कू उर्फ सोनू चला रहा था 02 अन्य व्यक्ति वाहन में थे। वाहन से अंग्रेजी व देशी शराब कुल 27 लीटर जप्त हुआ।आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्तत दण्ड से दण्डित किया।
0 Comments