अनूपपुर (ब्यूरो)न्यायालय माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आर.पी. सेवेतिया अनूपपुर के द्वारा थाना कोतवाली अनूपपुर के अप. क्र. 197/19 के आरोपीगण अविनाश उर्फ गोलू पिता विनोद नेताम उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड नं. 12 चंदास टोला अनूपपुर और आरोपी संतोष पिता रामकुमार पटेल उम्र 29 वर्ष निवासी वार्ड नं. 09 बस्तीं रोड अनूपपुर, जिला अनूपपुर को दिन दहाडे दुकान में घुसकर मोबाईल चोरी करने के अपराध में भादवि की धारा 454 एवं 380 के तहत क्रमश: 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास कुल मिलाकर 06 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। राज्य की ओर से अभियोजन मीडिया प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पाण्डेय ने पैरवी की।
घटना के बारे में उन्होंने बताया कि घटना दिनांक 25/05/2019 को दोपहर 03.00 बजे की है, फरियादी अमित वर्मा का शंकर मंदिर बस्ती रोड पर स्टार लाईट के नाम से दुकान है, घटना के समय में फरियादी अपनी दुकान से चार कदम की दूरी पर कूलर की रिपेयरिंग कर रहा था, जब उसे मोबाईल की आवश्यकता पडी तो वह अपनी दुकान पर फोन लेने गया, जो चार्जिंग में लगा था, मोबाईल दुकान में नहीं मिला कोई अज्ञात व्यतक्ति उसे ले गया था, उसके बाद उसने अपने मोबाईल पर कई बार कॉल की तो घंटी जा रही थी परन्तु कोई फोन नहीं उठा रहा था, लगभग 02-03 घटे बाद किसी व्यक्ति ने उसका फोन उठाया और कहा कि मैं रायपुर से बोल रहा हूं, उसके बाद मोबाईल लोकेशन के आधार पर वह चोरी गए मोबाईल के पास पहुंचा उसने 100 डॉयल करके पुलिस बुलाया था, पुलिस ने अविनाश व गोलू से मोबाईल बरामद किया था।
विवेचना पश्चाात न्यामयालय में मामला पेश किया गया न्यायालय ने विचारण पश्चात आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया है। प्रभारी उपसंचालक एवं जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने उक्त निर्णय की प्रशंसा करते हुए अभियोजन अधिकारी को बधाई दी है, उनका कहना है कि चोरी के मामले में न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है, न्यायालय ने आरोपी को अधिकतम दण्ड देकर समाज को उचित संदेश दिया है।
घटना के बारे में उन्होंने बताया कि घटना दिनांक 25/05/2019 को दोपहर 03.00 बजे की है, फरियादी अमित वर्मा का शंकर मंदिर बस्ती रोड पर स्टार लाईट के नाम से दुकान है, घटना के समय में फरियादी अपनी दुकान से चार कदम की दूरी पर कूलर की रिपेयरिंग कर रहा था, जब उसे मोबाईल की आवश्यकता पडी तो वह अपनी दुकान पर फोन लेने गया, जो चार्जिंग में लगा था, मोबाईल दुकान में नहीं मिला कोई अज्ञात व्यतक्ति उसे ले गया था, उसके बाद उसने अपने मोबाईल पर कई बार कॉल की तो घंटी जा रही थी परन्तु कोई फोन नहीं उठा रहा था, लगभग 02-03 घटे बाद किसी व्यक्ति ने उसका फोन उठाया और कहा कि मैं रायपुर से बोल रहा हूं, उसके बाद मोबाईल लोकेशन के आधार पर वह चोरी गए मोबाईल के पास पहुंचा उसने 100 डॉयल करके पुलिस बुलाया था, पुलिस ने अविनाश व गोलू से मोबाईल बरामद किया था।
विवेचना पश्चाात न्यामयालय में मामला पेश किया गया न्यायालय ने विचारण पश्चात आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया है। प्रभारी उपसंचालक एवं जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने उक्त निर्णय की प्रशंसा करते हुए अभियोजन अधिकारी को बधाई दी है, उनका कहना है कि चोरी के मामले में न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है, न्यायालय ने आरोपी को अधिकतम दण्ड देकर समाज को उचित संदेश दिया है।
0 Comments