(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अनूपपुर के न्यायालय द्वारा विशे. प्रक. क्र. 51/16 थाना कोतवाली अनूपपुर का अप. क्र. 229/16 के आरोपी लालजी उर्फ नान्हू कोल उम्र-24 वर्ष पिता रम्मू कोल निवासी ग्राम दुलहरा सईहा टोला थाना कोतवाली जिला अनूपपुर म.प्र. को 13 वर्ष की नाबालिग पीडि़ता के साथ दुष्कर्म के अपराध में 10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है।अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा की गई।
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने उक्त निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 2016 की है उस समय पीडिता 13 साल की थी। उसके पहले से अभियुक्त पीडिता से कहता रहा कि वह उसे अपने साथ रखेगा तथा बाद में वह पीडिता के पीछे पड़ गया और उससे संबंध बनाने को कहता रहा। दिनांक 09/06/2016 की रात को वह अपनी घर की परछी में सोई थी माता-पिता घर के आंगन में सो रहे थे। रात करीब 12.00 बजे अभियुक्त परछी में आकर पीडिता को जगाया और बोला कि तू घर से पैसे ले और मेरे साथ चल,जबरजस्ती करते हुए पीडिता को अपने साथ ले गया और अपने रिश्तेदार के घर में 2 दिन रखा।उसके बाद वह पीडिता को अपने पारिवारिक रिश्तेदार के घर 1 हफ्ते रखा। जब पीडिता कहीं नहीं मिली तो उसके माता-पिता ने कोतवाली अनूपपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी। जांच व विवेचना में पुलिस ने पीडिता को अभियुक्त के पास से दस्तयाब किया।तब पीडिता ने यह बताया कि आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है।संपूर्ण विवेचना पश्चात् मामला मान.न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया विचारण पश्चात् मान. न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया है।
इसी प्रकार न्यायालय राजेन्द्रग्राम के न्यायालय के द्वारा प्रक. क्र. 470/12 थाना करनपठार का अप. क्र. 100/12 के आरोपी बाजू खां उर्फ नासीर खां पिता अनवर खां आयु 49 वर्ष निवासी ग्राम मेडि़यारास थाना करनपठार जिला अनूपपुर को फरियादी के घर में घुसकर मारपीट के आरोप को सिद्ध पाते हुए धारा 452 एवं 324 भादवि के तहत 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया है।राज्य की ओर मामले में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा द्वारा की गई।आरोपी ने दिनांक 09/07/2012 को शाम 07.00 बजे फरियादी चांद खां जब वह अपने घर के परछी में बैठे थे चाकू लेकर घुसकर असीमन बेगम को मुंह पर चाकू मार दिया था। बीच बचाव करने आए चांद खां को भी आरोपी ने चाकू मार दिया था।
सहायक लोक अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने उक्त निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 2016 की है उस समय पीडिता 13 साल की थी। उसके पहले से अभियुक्त पीडिता से कहता रहा कि वह उसे अपने साथ रखेगा तथा बाद में वह पीडिता के पीछे पड़ गया और उससे संबंध बनाने को कहता रहा। दिनांक 09/06/2016 की रात को वह अपनी घर की परछी में सोई थी माता-पिता घर के आंगन में सो रहे थे। रात करीब 12.00 बजे अभियुक्त परछी में आकर पीडिता को जगाया और बोला कि तू घर से पैसे ले और मेरे साथ चल,जबरजस्ती करते हुए पीडिता को अपने साथ ले गया और अपने रिश्तेदार के घर में 2 दिन रखा।उसके बाद वह पीडिता को अपने पारिवारिक रिश्तेदार के घर 1 हफ्ते रखा। जब पीडिता कहीं नहीं मिली तो उसके माता-पिता ने कोतवाली अनूपपुर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी। जांच व विवेचना में पुलिस ने पीडिता को अभियुक्त के पास से दस्तयाब किया।तब पीडिता ने यह बताया कि आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है।संपूर्ण विवेचना पश्चात् मामला मान.न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया विचारण पश्चात् मान. न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया है।
इसी प्रकार न्यायालय राजेन्द्रग्राम के न्यायालय के द्वारा प्रक. क्र. 470/12 थाना करनपठार का अप. क्र. 100/12 के आरोपी बाजू खां उर्फ नासीर खां पिता अनवर खां आयु 49 वर्ष निवासी ग्राम मेडि़यारास थाना करनपठार जिला अनूपपुर को फरियादी के घर में घुसकर मारपीट के आरोप को सिद्ध पाते हुए धारा 452 एवं 324 भादवि के तहत 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किए जाने का आदेश पारित किया है।राज्य की ओर मामले में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा द्वारा की गई।आरोपी ने दिनांक 09/07/2012 को शाम 07.00 बजे फरियादी चांद खां जब वह अपने घर के परछी में बैठे थे चाकू लेकर घुसकर असीमन बेगम को मुंह पर चाकू मार दिया था। बीच बचाव करने आए चांद खां को भी आरोपी ने चाकू मार दिया था।
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