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न्यायालय ने गांजा का अवैध परिवहन करने वाले 6 आरोपी गणों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास से किया दंडित

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अनूपपुर राजेश कुमार अग्रवाल के न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली अनूपपुर के अप. क्र. 265/15 धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट के आरोपी आशीष गुप्ता पिता राजेश गुप्ता, उम्र 26 वर्ष निवासी मेन मार्केट चचाई, पप्पू गुप्ता पिता लल्लू गुप्ता उम्र 26 वर्ष निवासी रामपुर थाना अमलाई जिला शहडोल, भोला सिंह गोंड पिता चन्द्र कुमार सिंह गोंड, उम्र 25 वर्ष निवासी बिछिया (उगनिहा टोला) थाना अमलाई जिला शहडोल,राकेश गुप्ता पिता भीमसेन गुप्ता उम्र 42 वर्ष, निवासी बिछिया, थाना अमलाई जिला शहडोल,रामप्रकाश पटेल पिता श्यामलाल पटेल उम्र 25 वर्ष निवासी झिरियाटोला पुलिस चौकी केशवाही थाना बुढ़ार जिला शहडोल,राजेन्द्र अग्रवाल पिता स्व. हीराबहादुर अग्रवाल उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड नं. 10 धनपुरी 3 नं. उसलापुर कोठी अमलाई थाना अमलाई जिला शहडोल म.प्र. सभी को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा द्वारा की गई। 
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने उक्त निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना कोतवाली अनूपपुर के उप निरीक्षक आर.एस.तिवारी को दिनांक 13/07/2015 को मुखबिर से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि मारूति की डिजायर कार एम.पी. 18 टी. 2835 में अवैध गांजा लोड कर आरोपीगण ग्राम बिजौरी तरफ से पसला तरफ लेकर आने वाले हैं। थाना कोतवाली के स्टॉफ और विवेचना किट सहित मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान में उप निरीक्षक आर. एस. तिवारी पहुंचे, मौके से उक्त गाड़ी की घेराबंदी एवं नाकाबंदी कराई गई। जैसे ही गाड़ी पसला गेट के पास आई उसे रोका गया जिसमें चालक सहित पांच व्यक्ति बैठे थे, कार रूकते ही एक व्यक्ति कार का दरवाजा खोलकर भाग गया। कार चालक ने अपना नाम पप्पू गुप्ता बताया बाकी सभी आरोपीगणों ने अपना नाम व परिचय दिया, पुलिस ने वाहन की तलाशी ली जिसमें उक्त वाहन की डिक्की के अन्दर दो बोरियां मिलीं जिसे खोलकर देखने पर पॉलीथिन की पैकिट में गांजा मिला एवं एक अन्य प्लास्टिक के झोले में एक लाख नब्बे हजार रू. नगदी मिली, पुलिस स्टॉफ एवं गवाहों के समक्ष उक्त गांजा को जब्त किया गया। कुल गांजे का वजन तौल करने पर 34 किलोग्राम पाया गया। मौके से आरोपीगणों को गिरफ्तार कर वापस थाना आकर आरोपीगणों के विरूद्ध एनडीपीएस का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की अग्रिम विवेचना निरीक्षण रमेशचन्द्र वर्मा द्वारा किया गया, विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया, राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, एवं तर्कों से अभियोजन का मामला प्रमाणित पाते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपीगणों को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।

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