(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) कोविड-19 से बचाव के लिए टीका अत्यंत आवश्यक है। जिले की शत- प्रतिशत पात्र आबादी को कोरोना के दोनो डोज का टीका लगाकर कोरोना सुरक्षा कवच अपनाना महत्वपूर्ण है, जिससे कोरोना महामारी से किसी को भी अपने प्रियजन को नहीं खोना पड़े। उक्त आशय की अपील कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने जिलावासियों से की है। उन्होंने कहा है कि हमें सतर्क और सुरक्षित भी रहना है। जिसके लिए कोविड अनुरूप व्यवहार के पालन के साथ ही मास्क अनिवार्य रूप से लगाना है। कलेक्टर सुश्री मीना ने जिलेवासियों से कहा है कि प्रथम डोज से वंचित लोग तथा जो लोग प्रथम डोज की वैक्सीन लगवा चुके हैं उन्हें अनिवार्य रूप से कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज भी अनिवार्य रूप से लेनी चाहिए। ताकि उन्हें संपूर्ण सुरक्षा कवच प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य शासन का प्रयास है कि अब किसी भी घर का दीपक बुझने ना पाए, जिसके लिए सुरक्षा कवच के तौर पर कोविड वैक्सीन बहुत जरूरी है। उन्होंने शत- प्रतिशत पात्र आबादी को कोरोना के दोनो डोज हासिल करने की अपील की है। उन्होंने कोरोना की दोनों डोज ले चुके लोगों से अपने आसपास के वह लोग जो अभी तक दोनों डोज नहीं प्राप्त कर सके हैं उन्हें प्रेरित कर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर या मोबाइल टीम के माध्यम से टीकाकरण कराने का आव्हान किया है।
कोरोना कलेक्टर ने
दिए आवश्यक निर्देश
दिए आवश्यक निर्देश
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने जिले में कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक कायर्वाही किए जाने के पुलिस अधीक्षक एवं समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। विदित हो कि जिले में विगत सप्ताह कोविड-19 के 05 नये पाॅजिटीव केश प्राप्त हुए, जिनमें कोतमा नगर में 02, अनूपपुर नगर में 01 एवं जैतहरी ब्लाॅक के ग्राम टकहुली में 02 केश शामिल हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री मीना ने निर्देश दिए हैं कि जिले में प्रभावशील दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 का सख्ती से पालन कराया जा कर जनसमूह के एकत्रित होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए, जिससे वायरस का संक्रमण ना फैले। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोरोना के प्रारंभिक रोकथाम हेतु मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना आवश्यक है, इसके लिए सभी कायर्पालिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी पूर्व की तरह बाजारों, चौराहों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बिना मास्क कव्हर के व्यक्तियों, दुकानदारों पर अथर्दण्ड अधिरोपित कर उन पर दाण्डिक कायर्वाही कर प्रतिदिन रिपोर्ट देना सुनिश्चित करें। जिले के अन्तरार्ज्यीय सीमाओं अमरकंटक, वेंकटनगर एवं मनेन्द्रगढ़ रोड पर राज्य की सीमा में चेक पोस्ट स्थापित कर आवागमन को नियंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें एवं आवागमन करने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की कायर्वाही सुनिश्चित की जाए।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री मीना ने निर्देश दिए हैं कि जिले में प्रभावशील दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 का सख्ती से पालन कराया जा कर जनसमूह के एकत्रित होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए, जिससे वायरस का संक्रमण ना फैले। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि कोरोना के प्रारंभिक रोकथाम हेतु मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना आवश्यक है, इसके लिए सभी कायर्पालिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी पूर्व की तरह बाजारों, चौराहों एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बिना मास्क कव्हर के व्यक्तियों, दुकानदारों पर अथर्दण्ड अधिरोपित कर उन पर दाण्डिक कायर्वाही कर प्रतिदिन रिपोर्ट देना सुनिश्चित करें। जिले के अन्तरार्ज्यीय सीमाओं अमरकंटक, वेंकटनगर एवं मनेन्द्रगढ़ रोड पर राज्य की सीमा में चेक पोस्ट स्थापित कर आवागमन को नियंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें एवं आवागमन करने वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की कायर्वाही सुनिश्चित की जाए।
सुश्री सेन्द्रे शिकायत शाखा
की प्रभारी अधिकारी नियुक्त
की प्रभारी अधिकारी नियुक्त
कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने कायार्लयीन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए प्रशासनिक कार्य व्यवस्था की दृष्टि से पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण विभाग की सहायक संचालक सुश्री मंजुला सेन्द्रे को आगामी आदेश तक अपने वतर्मान दायित्वों के साथ-साथ कलेक्टर कायार्लय अनूपपुर की शिकायत शाखा की प्रभारी अधिकारी नियुक्त हैं।
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