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गले में रस्‍सी फंसाकर हत्‍या करने वाले आरोपी गणों की जमानत याचिका न्यायालय ने की निरस्त

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय श्रीमान् अपर सत्र न्यायाधीश  अविनाश शर्मा के न्यायालय ने थाना करनपठार के अपराध क्र. 97/2019 के आरोपीगण महत्‍तम सिंह पिता राम सिंह, भूनेश्‍वर सिंह पिता मनसू सिंह, विजय सिंह पिता भूनेश्‍वर सिंह सभी निवासी ग्राम हथबंधा थाना करनपठार जिला अनूपपुर म.प्र. में धारा 302, 452, 323, 147, 149 भादवि का अपराध पंजीबद्व है आरोपीगण अभी जेल मे है राज्‍य के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री शशि धुर्वे ने किया।
                        मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि आरोपीगण एक साथ एक राय होकर घर के अंदर घुसकर मृतिका हरियारी बाई को डायन कहते हुए बाल पकडकर घसीटते हुए अभियुक्‍त महत्‍तम सिंह के घर ले जाकर गले में रस्‍सी फंसाकर खीचकर हत्‍या करने का आरोप पुलिस डॉयरी के अनुसार है।
आरोपी ने यह लिया था आधार- आरोपी द्वारा तर्क दिया गया कि उसे झूठा रंजिशन फसाया गया है आवेदक की चल एवं अचल संपत्ति अनूपपुर में उसे भागने एवं फरार होने की संभावना नही है उक्त अपराध के निराकरण में काफी समय लगने की पूर्ण संभावना है इसलिए जमानत का लाभ दिया जाए।
अभियोजन ने इस आधार पर किया था विरोध- जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है आरोपी गणों ने आशय पूर्वक उद्देश्‍य बनाकर हत्‍या जैसा गंभीर अपराध कारित किया है।

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