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जिले के नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो) 

अनूपपुर (अंचलधारा) जिला मजिस्ट्रेट सुश्री सोनिया मीना ने पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (1) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1), 72(2) के तहत जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में 2 जुलाई 2021 की रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू लागू कर दिया है।

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