(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय श्रीमान् विशेष न्याययाधीश पॉक्सो भूपेन्द्र नकवाल के न्यायालय द्वारा आरोपी रवि उर्फ ब्रजेश निवासी ग्राम कोदैली की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई। आरोपी के विरूद्ध थाना चचाई में अप.क्र. 62/21 धारा 376, 376(2) भादवि 3(2)5 एससी एसटी एक्ट एवं 3,4,5(l),6 पॉक्सो एक्ट के विरूद्ध अपराध दर्ज है।प्रकरण में अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध व्ही.सी. के माध्यम से जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि द्वारा किया गया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बताया कि आरोपी द्वारा 16 वर्षीय पीडिता के साथ माह नबंबर 2019 से मोबाईल पर बातचीत प्रारंभ की गई एवं 01 जनवरी 2020 पीड़िता के साथ उसके मकान के साथ बने क्रिकेट ग्राउण्ड में उसके साथ दुष्कर्म किया गया जिससे वह गर्भवती हो गई एवं एक बच्ची को जन्म दिया।
आरोपी ने यह लिया था आधार- आरोपी की ओर से तर्क रखा गया कि फरियादिया आवेदक की पत्नी है पेट में दर्द होने से वह उसे जिला अस्पताल अनूपपुर ले गया था जहां ईलाज में लापरवाही पर डॉक्टर से विवाद से पुलिस से मिलकर झूठा मामला बनवा दिया गया।
अभियोजन ने इस आधार पर किया था विरोध-पैरवीकर्ता अधिकारी रामनरेश गिरि ने तर्क रखा कि आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा आरोपी ने नाबालिक के साथ लगातार शारीरिक दुष्कर्म किया है वह अनुसूचित जनजाति की है साथ ही आरोपी अत्यंत प्रबल है तथा धन या बल के द्वारा प्रकरण को प्रभावित कर सकता है। जिला अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होकर न्याायालय द्वारा आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई।
आरोपी ने यह लिया था आधार- आरोपी की ओर से तर्क रखा गया कि फरियादिया आवेदक की पत्नी है पेट में दर्द होने से वह उसे जिला अस्पताल अनूपपुर ले गया था जहां ईलाज में लापरवाही पर डॉक्टर से विवाद से पुलिस से मिलकर झूठा मामला बनवा दिया गया।
अभियोजन ने इस आधार पर किया था विरोध-पैरवीकर्ता अधिकारी रामनरेश गिरि ने तर्क रखा कि आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा आरोपी ने नाबालिक के साथ लगातार शारीरिक दुष्कर्म किया है वह अनुसूचित जनजाति की है साथ ही आरोपी अत्यंत प्रबल है तथा धन या बल के द्वारा प्रकरण को प्रभावित कर सकता है। जिला अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होकर न्याायालय द्वारा आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी गई।
0 Comments