(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) जिला आपूर्ति अधिकारी अंबुज श्रीवास्तव अनूपपुर ने साफ तौर पर कहा है कि शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को राशन वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी या कालाबाजारी करने अथवा उपभोक्ताओं के हित में किसी प्रकार की चोट करने या उन्हें खाद्यान्न प्राप्त नहीं होगा अथवा दुकान से तीन माह की पर्ची निकलने के पश्चात भी किसी उपभोक्ता को तीन माह का खाद्यान्न प्राप्त नहीं होगा तो, इसमें संलिप्त कर्मचारी के विरुद्ध म.प्र. चोर बाजारी अधिनियम या आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अन्य दण्डनीय धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर ने कोरोना संकटकाल में उचित मूल्य दुकानों से तीन माह के निः शुल्क खाद्यान्न वितरण के निर्देश दिए हैं।
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि कलेक्टर ने निर्देश दिये हैं कि उपभोक्ताओं को निः शुल्क प्राप्त होने वाली खाद्यान्न सामग्री की पृथक से पंजी तैयार कर पात्र उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर लिये जाएं तथा राशन वितरण का कार्य उचित मूल्य दुकान में नियुक्त नोडल अधिकारी की उपस्थिति में एवं निगरानी समिति के सदस्यों के समक्ष कराया जाय। कलेक्टर ने कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सहकारिता, नागरिक आपूर्ति निगम एवं खाद्य विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि नोडल अधिकारी एवं सर्तकता समिति के सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से होवें। जिला प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति निगम अनुपपुर समस्त वेयर हाउस प्रभारियों तथा परिवहनकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उचित मूल्य दुकानों में तत्काल तीन माह का खाद्यान्न भण्डारण करावें। शासन द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि यदि माह अप्रैल का खाद्यान्न कोई उपभोक्ता द्वारा पैसे से प्राप्त कर लिया गया है तो उसे माह जुलाई 2021 में उसके हक का गेहॅूं एवं चावल की पात्रता अनुसार निः शुल्क प्रदाय किया जावेगा। शासन द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि नमक, शक्कर एवं केरोसिन का वितरण उपभोक्ताओं को हर माह निर्धारित मूल्य प्राप्त कर प्रदाय किया जावेगा।
कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपपुर को प्रत्येक उचित मूल्य दुकान में 2 बाटल सेनिटाइजर, मास्क एवं सर्जिकल ग्लाब्स देने हेतु निर्देश जारी किये हैं एवं समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को उचित मूल्य दुकानों में व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिले में बाहर से आये हुये उपभोक्ता, जो पात्र है एवं अन्य स्थानों से खाद्यान्न ले रहे है, उन्हें भी इस जिले में उचित मूल्य दुकान से खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था की गयी है।
जिले में उपभोक्ताओं को सरलता से एल.पी.जी. गैस उनके घरों तक पहुंचाने के लिए समस्त गैस एजेंसियों एवं नोडल अधिकारी एल.पी.जी. तथा समस्त सेल्स अधिकारी तथा खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे उपभोक्ताओं के घरों तक होम डिलेवरी के माध्यम से गैस का प्रदाय करना सुनिश्चित करें। कलेक्ट्रेट खाद्य शाखा में प्रतिदिन प्रत्येक गैस एजेंसी के प्रारम्भिक स्टाक उपलब्ध सिलेण्डरों की जानकारी गैस एजेंसियों से प्रतिदिन भिजवाना होगी। साथ ही गैस एजेंसी संचालकों को किसी भी प्रकार से गैस के वितरण में लापरवाही नहीं करने के निर्देश दिये गये हैं।
किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर गैस एजेंसियों के संचालको के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जावेगी। जिले में गेहॅूं चना,सरसों, मसूर के उपार्जन केन्द्र खोले गये है एवं उपार्जन का कार्य शासन द्वारा कराया जा रहा है। समस्त कृषकों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने निर्धारित उपार्जन केन्द्रों में जाकर अपनी फसल का विक्रय करें, ताकि समय सीमा में उनकी फसल का उपार्जन हो सके। जिले में 2 चना, सरसों, मसूर के केन्द्र एवं आठ गेहॅूं उपार्जन के केन्द्र स्थापित किये गये है जो लगातार खुले हुये है। प्रत्येक केन्द्र प्रभारी को कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करने एवं सोषल डिस्टेसिंग तथा सुरक्षा के उपायों को रखते हुये फसल उपार्जन हेतु निर्देशित किया गया है।
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