(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) अनूपपुर जिले में विगत दिनो नियमित रूप से कोरोना संक्रमित मरीज़ों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने अनूपपुर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों के साथ तहसील मुख्यालय राजेन्द्रग्राम में सोमवार 19 अप्रैल प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन कोरोना कर्फ़्यू के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि विगत दिनो सतत रूप से कोरोना संक्रमित मरीज़ों की संख्या में वृद्धि हुई है जिसे दृष्टिगत रखते हुए ज़िला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों से विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया है।
कलेक्टर श्री ठाकुर ने अनूपपुर ज़िले के समस्त नागरिकों से अपील की है कि कोरोना से बचाव हेतु समस्त सुरक्षा उपायों का अनिवार्य रूप से पालन करें। अनावश्यक बाहर न निकलें। अत्यंत आवश्यक होने पर जब भी बाहर निकलें तो अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग करें एवं नियमित रूप से हाथों को सैनिटाईज़ करें।
इसके साथ ही आपने बताया कि ज़िले में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक कोरोना टीकाकरण महाअभियान "टीका उत्सव" चलाया जा रहा है। आपने 45 वर्ष से अधिक उम्र के समस्त नागरिकों से अपील की है कि वे कोरोना से सुरक्षा हेतु टीकाकरण अवश्य करवाएँ। आपने समाजसेवियों एवं जागरूक नागरिकों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण के इस समय में नागरिकों को प्रेरित करने का कार्य करें। आपने कहा जागरूक नागरिक कोरोना सुरक्षा उपायों को अपनाने, टीकाकरण हेतु प्रेरित करने, टीकाकरण हेतु अन्य नागरिकों को सहयोग प्रदान करने में आगे आएँ।
कर्फ्यू दिवस पर निम्नलिखित
सेवाओं को रहेगी छूट-कलेक्टर
जारी आदेश के अनुसार जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन कार्य करने हेतु तथा संस्थान से संबंधित अधिकारी कर्मचारियों का आवागमन उक्त कर्फ्यू प्रतिबंध से मुक्त रहेगा।
अति आवश्यक सेवाओं के माल गुड्स वाहनों का अन्य जिले राज्यों से आवागमन, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी कर्मचारियों, परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण, टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक कर्मी, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपार्ट से आने जाने वाले नागरिक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
केमिस्ट मेडिकल स्टोर, राशन दुकाने, अस्पताल नर्सिंग होम मेडिकल क्लीनिक, बैंक एवं एटीएम, दूध, सब्जी, अण्डे, मांस की दुकानें तथा घर घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
एम्बुलैंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाएं, जिले में संचालित समस्त, एल.पी.जी. वितरण केन्द्र, समस्त पेट्रोल पंप, समस्त पी. डी.एस. दुकाने, वेयर हाउस गोदाम एवं खाद्यान्न उठाव से संबंधित वाहन तथा समस्त कर्मचारी लेवर उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
हालाँकि सभी नागरिकों को मास्क लगाना, स्वच्छता एवं सोशल डिस्टेंशिंग से सम्बन्धित समस्त नियमों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करना होगा।सफ़ाई भी, दवाई भी और कड़ाई भी
इनको रहेगी छूट कलेक्टर
ने फिर से किया आदेश जारी
ज़िला मजिस्ट्रेट चंद्रमोहन ठाकुर अनूपपुर ने उपखंड मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को फिर से निर्देशित किया है कि कृपया कोरोना कर्फ्यू के आदेश को ध्यान से पढ़ें एवं छूट के बिंदु का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।1. आवागमन के लिए सभी बस, ऑटो रिक्शा इत्यादि पर रोक नहीं है। लोग रेलवे स्टेशन, अपने कार्यस्थल और टीकाकरण के लिए जाने हेतु इसका उपयोग करेंगे।2. आवश्यक वस्तुओं की दुकानें बन्द नहीं रहेंगी जिसमें राशन पीडीएस किराना सब्ज़ी फल दूध अंडा मांस की दुकानें सम्मिलित हैं। कृपया इन दुकानों को बंद न करें। भीड़ को नियंत्रित करने हेतु सोशल डिस्टेन्स के गोले, सब्ज़ी के ठेले रेडी अथवा सब्ज़ी मंडी को खुले मैदान में शिफ्ट करने का निर्णय विकासखंड स्तर पर ले सकते हैं।3. फीवर क्लिनिक, सैंपल टेस्टिंग, पॉजिटिव मरीजों का होम आइसोलेशन, उनको दवा का पहुंचना, आवश्यकता पड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराना और टीकाकरण अभियान *ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य* हैं। कृपया अपनी और अपनी टीम की ऊर्जा उसपर ज़्यादा लगाएं।
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