(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदकों को सेवाएं प्रदाय ना करने पर कोतमा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत कोठी के सचिव अमर सिंह पर 500 रुपये, कोतमा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पथरौड़ी के सचिव ईष्वर प्रताप सिंह पर 3000 रुपये, अनूपपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बम्हनी के सचिव रामशोभित प्रजापति पर 3000 रुपये तथा अनूपपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पयारी नं. 1 के सचिव राम सिंह पर 3000 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत कोठी के सचिव ने विवाह का पंजीयन तथा ग्राम पंचायत पथरौड़ी, बम्हनी, पयारी नं. 1 के सचिवों ने मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र समय-सीमा में आवेदकों को प्रदाय नहीं किया था।
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