(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला अनूपपुर की न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली में दर्ज अपराध 02/21 के आरोपीगण राजन तिवारी आत्मज शिव पूजन तिवारी निवासी सीतापुर पो. बरबसपुर थाना कोतवाली अनूपपुर एवं आरोपी घनश्याम यादव उम्र 19 वर्ष पिता रामस्वरूप यादव निवासी ग्राम पोंडी थाना कोतवाली अनूपपुर जिला अनूपपुर के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया है। आरोपी गण को दिनांक 03/01/2021 को गिरफ्तार किया गया था। राज्य की ओर से उक्त जामानत आवेदन का विरोध अभियोजन मीडिया प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पाण्डे ने किया।
घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि फरियादी राघवेन्द्रव सिंह हाल निवासी फारेस्ट कालोनी सीतापुर ने पुलिस को बताया कि उनके मोबाईल में फोन लगाकर राजन तिवारी थानू गोंड की दुकान के सामने बुलाया,जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो राजन तिवारी और उसके साथी दोनों मिले और मुझसे दारू पीने के लिए पैसा मांगने लगे मैं बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है तब आरोपीगण मुझे अश्लील गाली देते हुए लाठी तथा लात मुक्कों से मारपीट करने लगे दोनों लोग मुझे जान से मारने की धमकी भी दिए थे तब थानू गोंड ने मुझे बचाया था, घटना की बात मैंने रेंजर साहब को बताया था। आरोपी राजन तिवारी के विरूद्ध थाना कोतवाली में दो और अपराध कायम हैं। अपराध की गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपीगणों की जमानत आवेदन खारिज करते हुए जेल भेज दिया है।
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