(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एवं द्वितीय अपर सत्र न्यापयाधीश महोदय जिला अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा विशेष प्रकरण क्र. 46/2017 और थाना जैतहरी के अपराध क्र. 176/17 के आरोपी राज सिंह उर्फ रवि सिंह उर्फ धीरेन्द्र सिंह उम्र 26 वर्ष आत्मज मोती लाल सिंह गोंड निवासी ग्राम अमराडंडी वार्ड क्र. 8 थाना अमलाई जिला शहडोल को 21 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000/- रू. जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी पर नाबालिग लडकी को भगा कर अपने कब्जे में रखकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने का आरोप था। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक हेमंत अग्रवाल और जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरी ने पक्ष (पैरवी) रखा।
घटना की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि पीडिता जो कि 17 वर्ष की थी दिनांक 10/07/2017 को शाम करीब 5 बजे दिशा मैदान जा रही थी, रास्ते में अभियुक्ता राज सिंह जो पीडिता की नानी के यहां ड्रायवरी करता था उसे बहला फुसलाकर मोटर सायकल में अपने साथी के साथ बैठा कर उसे पहले एक गांव ले गया वहीं पर उसने एक घर में पीडिता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया अगले दिन आरोपी ने पीडिता को उसकी नानी के घर के सामने छोडकर चला गया। पीडिता ने घटना की बात पहले अपनी नानी को फिर अपने माता पिता को बताई। घटना की लिखित रिपोर्ट थाना जैतहरी को की गई, थाना जैतहरी द्वारा मामले की विवेचना पश्चात मामला माननीय न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण की विवेचना के.एल. बंजारे ने की है। न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सभी साक्षियों एवं दस्तावेजों से मामले के आरोपी को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया। पीडिता को जिला विधिक प्राधिकरण से प्रतिकर दिलाए जाने की भी शिफारिश की गई है।
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