(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायलय प्रथम सत्र न्यायाधीश महोदय राजेश कुमार अग्रवाल जिला अनूपपुर के न्यायालय के द्वारा आरोपी जितेंद्र कुमार गौतम पिता अमरनाथ गौतम आयु 33 वर्ष,अशोक कुमार पिता अमरनाथ गौतम ग्राम धीरोल थाना चचाई जिला अनूपपुर की ओर से अपने को गिरफ्तारी से बचाने हेतु लगाए गये अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया है,आरोपीगण के विरुद्ध थाना चचाई में अपराध क्रमांक 267 /20 धारा 452,458,323 327,294, 506,34, भादवि. का अपराध दर्ज है।राज्य की ओर से अतिरित लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा ने पैरवी की।
घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए उन्होंने ने बताया कि पुलिस डायरी के अनुसार घटना 04-11-2020 रात्रि 9 बजे की ग्राम धीरोल की है,फरियादी हेमराज सिंह अपनी दुकान बन्द कर रहा था, तभी आरोपी जितेंद्र वंहा आया और बोला कि तुम दारू पीने के लिए पैसा दो, तुम बहुत दो नम्बर का काम करते हो,जब फरियादी ने पैसा नही दिया तो उसे मा बहन की अश्लील गाली देते हुए,मारपीट करने लगा,तब गांव के अभिषेख सिंह ने बीच बचाव किया,ओर फरियादी को घर छोड़ के आये थे,बाद में आरोपी अपने भाई अशोक के साथ फरियादी के घर पहुँचकर घर मे घुस कर मार पीट किये थे,आरोपी जितेंद ने लाठी से फरियादी के शिर में मारा था,आरोपीगणों ने अपने आवेदन में यह लिया बचाव-उन्हें झूठे तथ्यो को आधार बना कर पुलिस गिरफ्तार करने की फिराक में है,फरियादी ने रंजिस बस झूठा प्रकरण दर्ज करवाया है,उनकी गिरफतारी होने पर समाज मे उनका अपमान होगा,वह अनुपपुर जिले का स्थाई निवासी है, जंहा उसकी चल अचल संपत्ति है, इसलिए उसकी फ़रार होने की संभावना नही है।
राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक मैडम ने कहा कि आरोपी के विरूद्ध गंभीर और अजमानतीय अपराध किये जाने का आरोप है,अभी विवेचना जारी है,इसिलए जमानत आवेदन खारिज किया जाए,माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद आरोपी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज कर दिया।
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