(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने वायु प्रदूषण की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन.जी.टी.) नई दिल्ली के आदेश के पालन में "सम्पूर्ण अनूपपुर जिला क्षेत्रान्तर्गत" ग्रीन पटाखों के अतिरिक्त अन्य पटाखों का विक्रय एवं उपयोग प्रतिबंधित किया है। इसके साथ ही जारी आदेश अनुसार दीवाली त्यौहार एवं गुरूपर्व में रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक तथा छठ पर्व को प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़े जाने की अनुमति होगी।
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