(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर। (अंचलधारा) न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के.पी.सिंह के न्यायालय से आरोपी आकाश वंशकार पिता नत्थू वंशकार उम्र 25 निवासी वार्ड क्र. 04 काली मंदिर रोड कोतमा की जमानत याचिका निरस्त की गई।
मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने अभियोजन अधिकारी कोतमा राजगौरव तिवारी के हवाले से बताया की मामला थाना कोतमा के अ.क्र. 367/20 धारा 363, 366ए भादवि से संबंधित है जिसमें आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर गलत काम करने के नियत से घर से भगा ले गया था जिसकी सूचना मिलने पर थाना कोतमा में अ.क्र. 367/20 धारा 363 भादवि को कायम कर विवेचना की गई और आरोपी को कब्जे से बालिका को दस्तयाब किया गया और कथन के आधार पर धारा 366ए भादवि की बढाई जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
आरोपीगणों ने यह
लिया था आधार
आरोपी द्वारा जमानत आवेदन में यह आधार लिया गया था कि आरोपी को झूठा फसाया गया है आरोपी अपने घर का एकमात्र कर्ताधर्ता है फरार होने की संभावना नही है जमानत की शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है। आरोपी नवयूवक है जेल जाने पर उनका भविष्य प्रभावित होगा इसलिए जमानत का लाभ दिया जाए।
अभियोजन ने इस आधार
पर किया था विरोध
उक्त आवेदन पत्र अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी द्वारा जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया कि अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होकर गंभीर प्रकृति का है। आरोपी द्वारा जमानत दिए जाने पर समाज में बुरा संदेश जाएगा आरोपी को जमानत का लाभ दिए जाने पर वह साक्ष्य प्रभावित कर सकता है व फरार हो सकता है। उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका अंतर्गत धारा 437 द.प्र.स. निरस्त कर दिया।

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