(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर। (अंचलधारा) न्यायालय श्रीमान् द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय भूपेन्द्र नकवाल के न्यायालय ने आरोपी किशन राठौर , पिता विहारी लाल राठौरआयु 20 वर्ष निवासी ग्राम शिवनी थाना जैतहरी जिलां अनुपपुर द्वारा अपनी जेल से रिहाई हेतु लगाई गई जमानत याचिका निरस्त कर दी गई। आरोपी के विरूद्ध थाना जैतहरी में अपराध क्रमांक 190/20 धारा 376 एक्ट के तहत अपराध में सहयोग करने का प्रकरण दर्ज है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा द्वारा किया गया।मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया की आरोपी पर यह आरोप है कि उसने अपने परिचित मुख्य आरोपी गोवर्धन दास को बगीचे में बुलाया था, ओर पीड़िता को घटना स्थल वाले मंदिर में घुमाने लाया था, जंहा मुख्य आरोपी पहले से मौजूद था,इस प्रकार इस आरोपी ने मुख्य आरोपी से सुलह कर मुख्य आरोपी को पीड़िता के साथ अपराध करने में सहयोग प्रदान किया।
आरोपी ने अपने आवेदन
में यह लिया आधार
उसे रंजिशन झूठा, फसाया गया है,उसने अपराध करने में कोई सहयोग प्रदान नही किया है,विचारण में समय लगने की सम्भवना है,वह इसी जिले का निवासी है, जंहा उसकी संपत्ति है, वह मुकदमा के दौरान फरार नही होगा।
राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ने मौखिक रूप से उक्त आधारों का घोर विरोध किया,दोंनो पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
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