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रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

 

(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा रविन्द्र कुमार शर्मा के न्यायालय से आरोपी अभिनीत यादव उम्र 29 ,पिता हरकेश कुमार यादव निवासी फरेदपुर कुण्डा जिला प्रतापगढ (उ.प्र.) की दूसरी जमानत याचिका भी निरस्त कर दी की गई।
            मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने अभियोजन अधिकारी कोतमा राजगौरव तिवारी के हवाले से बताया की मामला थाना रामनगर के अ.क्र.  203/20 धारा 419, 420, 467,  468,  471,120बी भादवि से संबंधित है जिसमें आरोपी द्वारा रेलवे के अधिकारियों से जान पहचान होने का और अपनी जान पहचान से नौकरी दिला देने का झासा फरियादी राजेन्द्र कुमार यादव को दिया गया और कहा गया कि नौकरी प्राप्त करने के लिए  10-10 लाख रू. लगेगे और इसी आधार पर कई लोगों से लाखों रू.की ठगी की गई भांडाफोड होने पर फरियादी द्वारा घटना की सूचना थाना रामनगर सहित पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई ।
आरोपी ने यह 
लिया था आधार
आरोपी द्वारा जमानत आवेदन में यह कहा गया कि उसके विरुद्ध झूठे आधार पर थाना में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है वह निर्दोष है, उसकी फरार होने की संभावना नही है जमानत की शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है। आरोपी नवयुवक है जेल जाने पर उनका भविष्य प्रभावित होगा इसलिए जमानत का लाभ दिया जाए।
अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक  शैलेन्द्र सिंह ने उक्त आधारो का यह कहते हुए विरोध किया कि मामला गंभीर किस्म का है, जमानत ना दिया जाए, दोनों पक्षो को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने जमानत आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।

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