(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर। (अंचलधारा) न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के न्यायालय से आरोपी नरेंद्र बसोर उम्र 21 वर्ष पिता रंजीत बसोर ,अजीत बसोर उम्र 20 वर्ष पिता बबनू बसोर,प्रेमलाल पिता माले बसोर उम्र 22 वर्ष सभी निवासी ग्राम लाल मनेंद्रगढ़ जिला कोरिया की जमानत याचिका निरस्त की गई।राज्य की ओर अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा ने जमानत आवेदन का बिरोध किया।मीडिया प्रभारी राकेश कुमार पांडेय ने बताया की मामला थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध क्रमांक 373/20 का है आरोपीगण पर यह आरोप था, की उन्होंने, बिजली बिभाग के तार को नुकसान पहुचाते हुए लगभग 7 क्विंटल सिल्वर अल्युमिनियम तार की चोरी की ओर उसमे 2 क्विंटल तार कबाडी को बेचा,आरोपी ने यह लिया था बचाव आरोपी द्वारा जमानत आवेदन में यह आधार लिया गया था कि आरोपी को झूठा फसाया गया है आरोपी कोरिया जिले का निवासी है,जंहा उसकी चल, अचल संपत्ति है, फरार होने की संभावना नही है जमानत की शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है।अभियोजन ने इस आधार पर किया था विरोध उक्त आवेदन पत्र का अभियोजन की ओर से इस आधार पर विरोध किया गया कि आरोपी आदतन अपराधी है आरोपीगण के विरुद्ध जिले के अन्य थाने ओर प्रकरण दर्ज है,जमानत दिए जाने पर समाज में बुरा संदेश जाएगा आरोपी को जमानत का लाभ दिए जाने पर व साक्ष्य प्रभावित कर सकता है व फरार हो सकता है। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. निरस्त कर दिया।

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