(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीस भूपेन्द्र नकवाल के न्यायालय द्वारा आरोपी छोटा बैगा, पिता छगगु बैगा उम्र 40 वर्ष निवासी धनपुरी जिला शहडोल के द्वारा जेल से अपने रिहाई हेतु लगाये गए जमानत आवेदन खारिज कर दिया है, प्रकरण में राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा द्वारा आरोपी के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया।
मामले की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी अभियोजन अनूपपुर राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि आरोपी पर कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 360/20 धारा 376, 376n 323, 506 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज है, आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर फरवरी 2020 से दुष्कर्म करता रहा है, ओर पीड़िता द्वारा शादी करने को कहे जाने पर शादी से मना करते हुए, मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दिए जाने की शिकायत पीड़िता द्वारा किया गया हैं।
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