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गैर इरादतन हत्या के आरोपीगण की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त

(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय श्रीमान् अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा रवीन्द्र कुमार शर्मा के न्यायालय से आरोपीगण चंद्रिका प्रसाद तिवारी निवासी जमुना व आर.एस.शुक्ला निवासी गोविंदा कालरी की जमानत याचिका निरस्त की गई। मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने अपर लोक अभियोजक कोतमा शैलेन्द्र सिंह के हवाले से बताया की मामला थाना भालूमाडा के अप.क्र. 283/20 धारा 304, 34 भादवि से संबंधित है। प्रकरण में कालरी कर्मचारी रजनीश सिंह जो इलेक्ट्रिशियन था का ड्यूटी पीरियड के दौरान विधुत पोल पर चढ़ने के दौरान करेंट लगने से मृत्यु हो गई थी जिसमें मर्ग जांच के उपरांत थाना भालूमाडा में चार अभियुक्तगण के विरूद्ध गैर इरादतन हत्या अपराध पंजीबद्ध कियागया है जिसमें से अभियुक्तगण चंद्रिका प्रसाद तिवारी व आर.एस शुक्ला द्वारा अग्रिम जमानत का आवेदन पत्र माननीय अपर सत्र न्यायालय कोतमा रवीन्द्र कुमार शर्मा के समक्ष पेश किया गया था जिस पर दिनांक 20.08.2020 को सुनवाई हुई। उक्त आवेदन पत्र अपर लोक अभियोजक कोतमा शैलेन्द्र सिंह द्वारा जमानत आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया कि आरोपीगण द्वारा किया गया अपराध गंभीर है यदि उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया जायेगा तब अभियुक्तगण साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं। उभयपक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात् माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी गई।

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