(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) गांजे का अवैध पविहन करने वाले आरोपी कमलेश चंद्रवंशी, सूरज चंद्रवंशी एवं दिलीप कुमार चंद्रवंशी निवासी वार्ड नं. 02 बंधाटोला, नौगंवा अनूपपुर की जमानत याचिका श्रीमान् विशेष न्यायाधीश महोदय एनडीपीएस एक्ट राजेश कुमार अग्रवाल के न्यायालय से खारिज कर दी गई। राज्य की ओर से जमानत आवेदन का विरोध अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा के द्वारा इस आधार पर किया गया कि आरोपियों द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृत्ति का है आरोपियों के विरूद्ध थाना अमरकंटक में 91/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का मामला पंजीबद्ध है आरोपीगण दो मोटरसाईकिलों पर अलग-अलग बोरियों में दो-दो पैकेट पीछे कैरियर पर बांधकर कुल 21 किलो गांजे का अवैध परिवहन कर रहे थे। कोविड-19 जैसी महामारी के समय इस तरह का अपराध गंभीर प्रकृत्ति का रूप धारण कर लेता है यदि आरोपीगणों का जमानत का लाभ दिया जाता है तो वो अपराध की पुनरावृत्ति करने के साथ ही साक्ष्य को प्रभावित कर सकते हैं। घटना की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी अभियोजन राकेश पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 19-06-2020 को आरोपीगण दो मोटर साईकिल पर एक साथ एक-एक बोरी में दो-दो पैकेट भरकर केरियर पर बांधकर मादक पदार्थ 21 किलो गांजे का अवैध रूप से परिवहन कर रहे थे जिनकों मौके पर अमरकंटक पुलिस द्वारा जब्त की जाकर कार्यवाही की जाकर विवेचना पश्चात मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। आरोपीगण द्वारा जमानत आवेदन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अमरकंटक पुलिस द्वारा उनकों झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण के कब्जे से कोई गांजा पदार्थ जप्त नहीं हुआ है। उनका अमरकंटक थाने के मुंशी से उनका विवाद हुआ था एवं मुंशी ने उनकी जाति को आधार बनाकर गालियां दी थी जिसकी शिकायत लिखाने वो राजेन्द्रग्राम थाने गए थे पर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी थी। अमरकंटक मुंशी द्वारा उनको अक्सर गांजे के केस में फंसाने की धमकी दी जाती थी बाद में उनके द्वारा एक शिकायत आवेदन हरिजन थाना प्रभारी अनूपपुर को दिया गया था जिस कारण उनको झूठे केस में फंसाया गया है। न्यायालय द्वारा शिकायत के विश्वसनीय न होने तथा अपराध पंजीबद्ध होने के बाद प्रतीत होने तथा अतिरिक्त लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होकर जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
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