(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) मामला विशेष न्यायाधीश पोक्सो रविन्द्र कुमार शर्मा कि न्यायालय का मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय द्वारा अभियोजन अधिकारी कोतमा राजगौरव तिवारी के हवाले से जानकारी देते हुए बताया गया कि थाना भालुमाड़ा के अ.क्र 237/19 धारा 376 (2)f,n 506 भादवि तथा 5 I,n /06 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित है जिसमे पीडिता ने अपने ही पिता जिसका नाम बालक कि पहचान से सम्बंधित होने से उल्लेख नही किया जा रहा है के विरुद्ध चाइल्ड लाईन में यह सूचना दी कि उसकी माँ का देहांत हो गया है और उसके स्वयं के पिता उसके साथ लगातार धमकी देकर बलात्कार करते है तब चाइल्ड लाईन की सहायता से थाना कोतवाली अनूपपुर में शून्य पर मामला दर्ज कर घटना क्षेत्र थाना भालुमाड़ा का होने से वहां भेजा गया जहाँ नम्बर पर कायमी कर विवेचना पश्चात मामला न्यायालय में पेश किया गया। जमानत आवेदन में यह दिया था तर्क जमानत याचिका में आरोपी ने बालिका के न्यायालय में कथन हो जाने व उसके पक्ष विरोधी हो जाने को आधार लेकर जमानत याचिका प्रस्तुत कि थी। अभियोजन ने इस आधार पर किया विरोध अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजगौरव तिवारी द्वारा इस आधार पर विरोध किया गया कि अभि अन्य साक्षियों के कथन होना शेष है वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर भी सजा सम्भव है गुणा गुण पर जमानत के समय विचार नहीं किया जा सकता मामला गंभीर प्रकृति का है आरोपी के जमानत पर आजाद हो जाने पर अन्य साक्षियों को प्रभावित कर सकता है। उभय पक्षों के तर्क श्रवण करने के बाद माननीय न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमति दर्शाते हुए आरोपी कि जमानत अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स निरस्त कर दी।
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