Anchadhara

अंचलधारा
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नाबालिग व उसकी माँ के साथ गलत काम करने वाले कि जमानत याचिका तीसरी बार भी हुई निरस्त


(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) विशेष न्यायालय (पॉक्सो) रवीन्द्र कुमार शर्मा के न्यायालय से आरोपी प्रदीप कुमार दीवान उम्र 26 पिता रामाधार दीवान निवासी वार्ड नं 04 माईनस कालोनी बिजुरी कि जमानत याचिका तीसरी बार भी निरस्त हो गई। मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने अभियोजन अधिकारी राजगौरव तिवारी के हवाले से बताया कि मामला थाना बिजुरी के अ.क्र. 142/20 धारा 450,376,323,506,354, भादवि 7/08 04/18 पोक्सो एक्ट से सम्बंधित था जिसमे नाबालिग कि माँ ने आरोपी उपरोत के विरुद्ध स्वयं तथा अपनी पुत्री के साथ घर में घुस कर मारपीट करने व धमकी देकर गलत काम करने के सम्बन्ध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी द्वारा उक्त अपराध के सम्बन्ध में तीसरी बार जमानत याचिका इस आधार पर प्रस्तुत कि थी कि अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चूका है और धारा 161 व 164 के कथनों में विरोधाभास है उसे पुलिस व फरियादिया द्वारा झूठा फसाया गया है इस लिए उसे जमानत का लाभ दिया जाए। उक्त सम्बन्ध में अभियोजन कि ओर से प्रस्तुत हुए विशेष लोक अभियोजन राजगौरव तिवारी द्वारा जमानत आवेदन पत्र का इस आधार पर विरोध किया गया कि नाबालिग व उसकी माँ के विरुद्ध घर में घुस कर मारपीट कर धमकी देकर गलात काम करने जैसा गंभीर अपराध किया गया है चालान प्रस्तुत होने के बाद स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इसके पूर्व भी इस न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका निरस्त कि जा चुकी है । आरोपी को जमानत का लाभ दिए जाने पर वह साक्षी को प्रभावित कर सकता है। उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत याचिका अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स.कि खारिज कर दिया।



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