(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर (अंचलधारा) पूरे भारत में निजी आई.डी. से अवैध ई टिकट बनाने के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। उसके बावजूद भी लोग अवैध कमाई करने से बाज नहीं आ रहे। 11 फरवरी 2020 को माननीय महा-सह प्रमुख सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल, बिलासपुर उप मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल बिलासपुर मसुआ रेलवे सुरक्षा बल बिलासपुर के दिशा निर्देश पर करीबन 12.00 बजे से 16.00 बजे तक रेलवे एक्ट की धारा 143 के तहत चचाई एरिया में ड्राइव एवं छापामारी के दौरान अभियान चलाकर दो व्यक्तियों को अवैध रूप से रेल ई टिकट का व्यापार करते हुए पकड़ा गया। जिसमें सुनील कुमार गुप्ता पिता रामखेलावन गुप्ता उम्र 33 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 20 मेन मार्केट चचाई थाना चचाई, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश 2 नग निजी पर्सनल आई.डी. से कुल 21 नग एवं एजेंट आई.डी. से 10 नग रेलवे ई टिकट की प्रति जिसकी कुल कीमत 27059 रुपए (07 नग आगामी टिकट कीमत 4090 रुपए एवं 24 नग यात्रा की गई टिकट कीमत 22969 रुपए एक नग कंप्यूटर सैमसंग कंपनी का, एक नग प्रिंटर एचपी कंपनी का, एक कीबोर्ड आईबॉल कंपनी का, एक सीपीयू इंटेक्स कंपनी का, 1 नग मोबाइल वीवो वाई81कंपनी का, वाईफाई जिओ कंपनी का, डोंगल स्पाइस कंपनी का, एजेंट आईडी सर्टिफिकेट की छाया प्रति एवं नगदी 1550 रुपए एवं माधव सोनी पिता स्वर्गीय नंदकिशोर सोनी उम्र 35 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 6 पहाड़ी कॉलोनी चचाई थाना चचाई, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश के पास 3 नग निजी आई.डी. से 16 नग एवं एजेंट आई.डी. से 10 नग रेलवे ई टिकट जिसकी कुल कीमत 25697 रुपए 24 नग यात्रा की गई टिकट कीमत 23945 रुपए एवं 2 नग आगामी टिकट कीमत 1752 रुपए 1 नग लैपटॉप एच सी एल कंपनी का ,एक नग प्रिंटर एचपी कंपनी का ,एक नग एजेंट आईडी का डोंगल, 1 नग मोबाइल यूरेका ब्लैक कंपनी का, एजेंट आईडी सर्टिफिकेट की छाया प्रति एवं नगदी 500 रुपए को जप्त किया गया। दोनों आरोपियों को अग्रिम कार्रवाई हेतु रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट अनूपपुर को सुपुत किया गया। जहां पर उनके द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 103/2020, एवं 104/ 2020 दिनांक 11/02/2020 धारा 143 रेलवे एक्ट कायम किया गया। उक्त मामले में मुख्य भूमिका रेलवे सुरक्षा बल अपराध गुप्तचर शाखा अनूपपुर के प्रभारी निरीक्षक आर.पी. सिंह, प्रधान आरक्षक अमरेंद्र सिंह आरक्षक पी.के. मिश्रा की रही।
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