(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
प्रेसवार्ता में दी गई लोकसभा निर्वाचन 2019 की जानकारी
अनूपपुर (अंचलधारा) लोकसभा चुनाव-2019 की घोषणा
के
पश्चात प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने एवं निर्वाचन तैयारियों के सम्बंध में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों, राजनैतिक पार्टियों,
मीडियाजनों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे विविध साधनों, माध्यमों तथा
खर्च आदि के लिए निर्धारित सीमाओं, अनुमतियों एवं
व्यय आदि के लिए आदर्श आचार संहिता एवं अन्य अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों तथा उनके उल्लंघन पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया।
इस दौरान आपने बताया भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रक्षा क्षेत्र जैसे जल सेना, थल सेना,
वायु सेना, सीआरपीएफ़, बीएसएफ़
आदि से सम्बंधित किसी भी प्रकार की सामग्री एवं फ़ोटोग्राफ़्स का उपयोग आचार संहिता प्रभावशील होने के समय राजनैतिक प्रचार के लिए नही किया जा सकेगा।
आपने बताया आचार संहिता के प्रभावशील होते ही 24 घंटे के
अंदर शासकीय भवनो, 48 घंटे के
भीतर सभी सार्वजनिक स्थानो से एवं 72 घंटे के
अंदर निजी सम्पत्ति से सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है।
ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्यवाही नाम निर्देशन दाख़िल किए जाने की तारीख़ तक जारी रहेगी। इस हेतु आपने समस्त पात्र मतदाताओं से जिनके नाम अभी तक जुड़े नही है से अपील की है कि वे सम्बंधित बीएलओ से सम्पर्क कर प्रारूप 6 में आवेदन
दें।
जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने मीडियाजनों, राजनैतिक दलों
तथा चुनाव प्रचार से जुड़ी संस्थाओं से आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने की अपील की। आपने सीविजिल एप्प, सुविधा पोर्टल,
सुगम्य एप की जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने एवं दिव्यांगजनों को मतदान करने में आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराकर भारत निर्वाचन आयोग की मंशानुसार निर्वाचन को सुगम्य बनाने की बात कही।
आपने बताया कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे से
सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग वर्जित रहेगा तथा सुबह 6 बजे से
रात्रि 10 बजे तक उपयोग के लिए संबंधित एसडीएम एवं रिटर्निंग आफीसर से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति उपयोग किए जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जब्त किया जाएगा।
निर्वाचन संबंधी जानकारियां
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी संसदीय क्षेत्र-12
शहडोल चंद्रमोहन ठाकुर ने बताया
कि
संसदीय क्षेत्र -12 में कुल
1646230 मतदाता हैं। 843476 पुरुष, 802732 महिला
एवं अन्य 22 मतदाता हैं।
संसदीय क्षेत्र 12 अंतर्गत विधानसभा
क्षेत्र -84 जयसिंहनगर में 120656 पुरुष, 114668 महिला
एवं अन्य 2 मतदाता, विधानसभा
क्षेत्र -85 जैतपुर में 118121 पुरुष, 113174 महिला
एवं अन्य 10 मतदाता, विधानसभा
क्षेत्र -86 कोतमा में 76994 पुरुष, 72391 महिला
एवं अन्य 1 मतदाता, विधानसभा
क्षेत्र -87 अनूपपुर में 85768 पुरुष, 80891 महिला
एवं अन्य 3 मतदाता, विधानसभा
क्षेत्र -88 पुष्पराजगढ़ में 94291 पुरुष, 93385 महिला
मतदाता, विधानसभा क्षेत्र -89 बाँधवगढ़ में
108307 पुरुष, 102608 महिला
एवं अन्य 3 मतदाता, विधानसभा
क्षेत्र -90 मानपुर में 118926 पुरुष, 111754 महिला
मतदाता एवं विधानसभा क्षेत्र -91 बड़वारा में
120413 पुरुष, 114668 महिला
एवं अन्य 2 मतदाता हैं।
आपने बताया शहडोल संसदीय क्षेत्र में कुल 2187 मतदान केंद्र
हैं। शहडोल संसदीय क्षेत्र अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र -84 जयसिंहनगर में
298, विधानसभा क्षेत्र -85 जैतपुर में
315, विधानसभा क्षेत्र कोतमा-86 में कुल
199, विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर-87 में 220 मतदान
केंद्र, विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ में कुल-88 में 273 मतदान
केन्द्र, विधानसभा क्षेत्र -89 बाँधवगढ़ में
269, विधानसभा क्षेत्र -90 मानपुर में
314 एवं विधानसभा क्षेत्र -91 बड़वारा में
299 मतदान केंद्र है।
आदर्श आचार संहिता का पालन
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के तत्काल पश्चात आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि
आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों से चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधिया वर्जित रहेगीं। शासकीय एवं अशासकीय शालाओं के परिसर में चुनाव सभाएं नहीं होगीं। आदर्श आचरण संहिता के उल्लघंन की शिकायत के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) में
गठित शिकायत प्रकोष्ठ में शिकायत की जा सकेगी।
संपत्ति विरूपण की रोकथाम
कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने बताया कि संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के आदेशों
का
पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत संपत्ति की स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग
या
किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर उसके स्वरूप को नष्ट करने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा। यदि किसी राजनैतिक दलों या अन्य व्यक्तियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर बैनर लगाए जाते हैं तथा विद्युत टेलीफोन के पोल पर झण्डे लगाए जाते हैं तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
प्रकाशकों एवं मुद्रकों के लिए निर्देश
ज़िला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा
127(क) के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सामग्री आदि के प्रकाशन पर प्रकाशन का नाम, मुद्रण का
नाम तथा पता मुख्य पृष्ठ पर अंकित होना चाहिए। साथ ही पोस्टर, पेम्पलेट प्रकाशन
में संख्या आदि का भी उल्लेख हो।
विज्ञापन के लिए अनुमति
राजनैतिक दलों अथवा संस्थाओं द्वारा टीवी चैनल एवं केबल नेटवर्क पर चुनाव प्रचार संबंधी विज्ञापनों के प्रसारण के लिए जिला एमसीएमसी समिति से सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विज्ञापन के लिए आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ विज्ञापन का कंटेन्ट आदि भी प्रस्तुत करना होगा।
प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक जे एस राजपूत, प्रभारी मुख्य
कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत बालागुरु के, एसडीएम अनूपपुर
नदीमा शीरी, एसडीएम जैतहरी
ऋषि सिंघई, डिप्टी कलेक्टर
अमन मिश्रा, सहायक संचालक
जनसंपर्क अंकुश मिश्रा सहित अनूपपुर जिलें के मीडिया (प्रिंट एवं
इलेक्ट्रानिक) संस्थानों के
प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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