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न्यायालय ने सुनाया फैसला हत्या के अपराधी को हुआ आजीवन कारावास


(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार शर्मा, तहसील कोतमा जिला अनूपपुर के न्यायालय ने आरोपी कैलाश सिंह उर्फ लाला उम्र 27 निवासी हाल क्वार्टर न. जी/20 पुरानी डबल स्टोरी दुर्गा मंदिर के पास जमुना कॉलरी, थाना भालूमाडा जिला अनूपपुर म.प्र.को आजीवन कारावास सहित अर्थदण्ड से दण्डित किया।
मीडिया प्रभारी अभियोजन राकेश पाण्डेय ने सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कोतमा हेमंत अग्रवाल के हवाले से बताया कि उक्त प्रकरण में आरोपी कैलाश सिंह मृतक मंडल की पुत्री को अपने साथ ले गया जिसे पत्नी बना कर रखा था।जब मृतक की पुत्री अपने घर आयी और जब आरोपी उसके जमुना स्थित घर पर मृतक की लडकी को चलने के लिए कहने लगा तब मृतक की पुत्री चलने से इंकार करने लगी तो आरोपी ने अपने पैंट से चाकू निकाला और मृतक की पुत्री को मारा जिससे मृतक की पुत्री के हाथ की उगलियों में चोंट आई।आवाज सुन मृतक बीच बचाव करने आया जिस पर आरोपी ने चाकू से मृतक मंडल के गर्दन, पेट, सीने में चाकू मारकर घटना स्थल से भाग गया। उक्त घटना के संबंध में थाना भालूमाडा में अपराध क्र 106/17 धारा 302, 307, 450 भादवि में आरोपी कैलाश के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी के.के.त्रिपाठी ने आरोपी कैलाश को गिरफ्तार कर आवश्यक साक्ष्य का संकलन कर अभियोग पत्र माननीय कोतमा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पक्ष रखते हुए पैरवीकर्ता शैलेन्द्र सिंह अपर लोक अभियोजक द्वारा की गयी। श्री सिंह द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष आवश्यक साक्ष्य व दस्तावेजों को प्रस्तुत कर प्रकरण को संदेह से परे साबित किया। माननीय न्यायालय द्वारा श्री सिंह के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और भादवि की धारा 450 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ अर्थदण्ड के दण्ड से भी दण्डित किया।

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