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गांजे को अपने कब्जे में रखने और परिवहन करने वाले आरोपी गणों को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

 

(हिमांशू बियानी/जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) न्यायालय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अनूपपुर के न्यायालय द्वारा थाना राजेन्द्रग्राम के अप.क्र. 09/2017 के आरोपीगण क्रमश: चंदू ऊर्फ गुड्डा पिता बाबूराम पटैल उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम बम्हनी  (छिलपा) कोतवाली जिला अनूपपुर, रामनारायण पिता राजेन्द्र  प्रसाद पटैल उम्र 24 वर्षनिवासी ग्राम छिलपा थाना भालूमाडा जिला अनूपपुर,शाहिद खान पिता जलील खान उम्र 25 वर्ष निवासी परसेल थाना करजिंया जिला डिण्डोरी,ताजउद्दीन पिता बहारउद्दीन मुसलमान उम्र 58 वर्ष निवासी कुरूद  थाना कुरूद जिला धमतरी (छ.ग) को अपने कब्जे  में गांजा रखकर परिवहन करने के लिये दोषी ठहराते हुए 12-12 वर्ष का सश्रम कारावास और 1-1 लाख रूपये जुर्माने का दण्ड देने का आदेश पारित किया गया है। राज्य  की ओर से मामले में अपर लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा ने पक्ष रखा।
                  अभियोजन मीडिया प्रभारी अनूपपुर राकेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि विशेष न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि घटना वर्ष 2017 की है, थाना राजेन्द्ररग्राम के निरीक्षक नरेन्द्र पाल को दिनांक 15/01/2017 को सहायक उप.निरीक्षक पी.एस.बघेल के मोबाइल में सूचना प्राप्त हुई कि लांघांटोला मेन रोड के किनारे एक टवेरा गाडी जिसका नं. सी.जी. 05 aa 9566 है क्षतिगस्त  हो गई है और जिसकी पीछे की डिग्गी में मादक पदार्थ रखा है।गांडी में 03 लडके है जिसे जनता ने पकड रखा है।थाना राजेन्द्रनग्राम द्वारा उक्त सूचना पर घटना के तस्दीरक हेतु घटना स्थल पर थाने से टीम रवाना हुई। घटना स्थाल पर पहुचं कर संदेहियों को दस्तयाब किया गया।तीनों संदेहियों के कब्जे  के वाहन टवेरा की तलाशी लिये जाने पर गाडी की डिक्कील में 32 पैकेट गांजा पाया गया। गांजा को तौलने पर कुल वजन 1 किंवटल 66 किलो 500 ग्राम पाया गया मौके से उक्त  गांजा को आरोपीगण के कब्जेऔ से जब्तो कर उन्हेंे गिरफ्तार किया गया मय माल सहित संदेहियों को लेकर राजेन्द्रकग्राम पुलिस वापिस थाना आई वापिस थाना आकर संदेहियों के विरूद्व एनडीपीएस  की धारा 8, 20 के तहत अपराध पंजीबद्व किया गया । थाना में अग्रिम अनुसंधान थाना अमरकंटक के निरीक्षक आर.एन. आर्मो द्वारा किया गया । आरोपी शाहिद खान और ताजउद्दीन खान के फरार होने एवं दस्तीयाब नही होने से फरारी में आरोपीगण के विरूद्व माननीय न्या यालय में अभियोग पत्र पेश किया गया। बाद में आरोपी ताजउद्दीन के विरूद्व भी पूरक अभियोग पत्र 30-01-2019 को माननीय न्याोयालय मे पेश किया गया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने आरोपीगणों को दोषी पाते हुए उपरोक्त् दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया।

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