(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर। (अंचलधारा) न्यायालय श्रीमान् द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा के न्ययालय के द्वारा आरोपी टीकम सिंह धुर्वे पिता भगत सिंह धुर्वे निवासी ठाड़पथर थाना करनपठार जिलां अनूपपुर के द्वारा अपने रिहाई के लिए लगाए गए जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया है,आरोपी के विरुद्ध थाना करण पठार में अपराध क्रमांक 47/20 धारा 376 ओर पास्को अधिनियम का अपराध दर्ज है।राज्य की ओर से जमानत आवेदन का विरोध वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लिखित में सहायक जिलां अभियोजन अधिकारी शुश्री शशि धुर्वे द्वारा किया गया।
घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बताया की आरोपी ने नाबालिक पीड़िता को अपने मोटर सायकिल में बैठाकर पहले अपने रिस्तेदार के यंहा ले गया,वंहा से अनूपपुर रेलवे में बैठाकर जम्मू ले गया ,वंहा वह पीड़िता के साथ जबरजस्ती दुष्कर्म करता था।फिर बाद में आरोपी के रिस्तेदारी में गमी पड़ने से वह पीड़िता को लेकर अनूपपुर लौटा तब पीड़िता दस्तयाब हुई।
आरोपी ने जमानत आवेदन में यह लिया आधार आरोपी ओर पीड़िता के परिवार वालो के बीच भूमि विवाद के कारण रंजिस है, उसी के कारण उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है,उसके 2 छोटे छोटे बच्चे है, वो भूखे मर जायेंगे,वह अनूपपुर जिले का स्थायी निवासी है, उसके भागने की सम्भवना नही है।
राज्य की ओर से उक्त जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया,प्रभारी अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि,आरोपी ने पीड़िता को उसके माता पिता के सहमति के बिना ,लेजाकर अपहरण करते हुए, दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध किया है,ऐसे अपराधी जमानत प्राप्त करने के अधिकारी नही है,दोनों पक्षो के बहस सुनने के बाद माननीय न्ययालय ने जमानत खारिज कर दिया।
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