Anchadhara

अंचलधारा
!(खबरें छुपाता नही, छापता है)!

गांजा को कब्जे में रखने और परिवहन करने वाले आरोपीगणों को पांच वर्ष का सश्रम कारावास

 

(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)

अनूपपुर। (अंचलधारा) माननीय विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस.  राजेश कुमार अग्रवाल के न्यायालय के द्वारा आरोपीगण मो. मजीद ऊर्फ सोनू खान पिता मो. निसार खान उम्र 24 वर्ष निवासी बल्‍हौड, थाना मानपुर जिला उमरिया (म.प्र.), गुडडू ऊर्फ राकेश कुमार यादव पिता बक्‍कू ऊर्फ रिसम कुमार यादव उम्र 22 वर्ष निवासी बल्‍हौड, थाना मानपुर जिला उमरिया (म.प्र.), दुर्गेश पटैल पिता स्‍व. बाबूलाल पटेल उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बम्‍हनी,थाना कोतवाली अनूपपुर (म.प्र.) को एन डी पी एस की धारा 20 बी का दोषी पाते हुए 05-05 वर्ष का कठोर कारावास ओर 20-20 हजार के जुर्माने से दंडित करने का आदेश पारित किया गया है। राज्य की ओर प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीमती सुधा शर्मा ने किया।
घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बताया थाना भालूमाड़ा में पदस्‍थ उप.निरी.आर.के. त्रिपाठी को दिनांक 22-07-2014 को समय 12.40 बजे जरिये टेलीफोन से मुखबिर द्वारा सूचना मिली की दुर्गेश पटैल निवासी बम्‍हनी का अपने 02 साथियों के साथ काले रंग की प्‍लसर मोटर साइकिल क्र. एमपी 65 एम 2614 मे अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर मझौली रोड से फुनगा तरफ आने वाला है। सूचना प्राप्‍त होने पर पुलिस द्वारा उस स्‍थान पर जाकर आरोपियों की प्रतीक्षा करने लगे कुछ ही देर बाद संदेही दुर्गेश पटैल अपने साथियों के साथ मोटर साइकिल से मंझौली तरफ से आते दिखा आरोपियों के आने पर पुलिस द्वारा घेराबंदी करके रोका तो पीछे बैठे 02 आरोपी भागने का प्रयास करने लगे पुलिस ने पीछा कर आरोपियों को पकडा तथा 1आरोपी दुर्गेश पटेल मंझौली तरफ भागने में सफल हुआ आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्‍होने अपना नाम मो. मजीद के बैग से 05 किलोग्राम गांजा तथा दूसरे आरोपी गुडडू यादव ऊर्फ राकेश के बैग से 05 किलोग्राम गांजा जब्‍त किया गया तत्‍पश्‍चात थाना आकर मामला दर्ज किया गया। 
माननीय न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, ओर दस्तावेजो से आरोपीगणों पर अपराध प्रमाणित मानते हुए उन्हें उपरोक्त दंड से दंडित किया गया है।

Post a Comment

0 Comments