(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)
अनूपपुर। (अंचलधारा) न्यायालय श्रीमान् द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय राजेन्द्रग्राम अविनाश शर्मा के न्यायालय द्वारा आरोपी विश्राम यादव पिता बेसहन यादव उम्र 26 वर्ष, राजकुमार गोड उम्र 22 वर्ष दोनों निवासी ग्राम छुला टोला थाना राजेन्द्रग्राम जिलां अनूपपुर की ओर से जेल से रिहाई हेतु लगाए गए जमानत आवेदन को खारिज कर दिया गया है।प्रकरण के आरोपी दिनांक 25/09/2020 से जेल में है, दोनों आरोपीगण पर थाना अमरकंटक में बलात्कार का अपराध दर्ज है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध सहायक जिलां लोक अभियोजन अधिकारी शुश्री शशि धुर्वे द्वारा किया गया।घटना की संक्षिप्त जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने बताया कि घटना दिनांक 19/09/2020 की है, पीड़िता के अनुसार वह शाम को शौच क्रिया करके वापस आ रही थी, तभी आरोपीगण उसे जबरजस्ती मोटर सायकिल में बिठाकर अपने घर ले गए जंहा पर आरोपी विश्राम यादव ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
आरोपी ने जमानत आवेदन में यह लिया बचाव की पीड़िता ने घटना की रिपार्ट 4 दिन बाद लिखाई है, जब कि वह अपनी पति के साथ ही रहती है, ओर उसके पास मोबाइल भी है, यदि उसके साथ कोई घटना घटित हुई होती तो वह थाना अमरकंटक में फोन कर सकती थी,उसे झूठा फसाया गया है।
अभियोजन की ओर से उक्त जमानत आवेदन का लिखित विरोध इस आधार पर किया गया कि आरोपीगणों ने अपहरण कर पीड़िता को घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी जघन्य अपराध की है,उन्हें कानून का कोई भय नही है, उनका कृत्य अत्यंत गंभीर किस्म का है,न्यायालय ने यह लेख करते हुए, ओर तर्क श्रवण पश्चात की आरोपीगणों का कृत्य गंभीर है उन्हें इस स्टेज में जमानत का लाभ नही दिया जा सकता ,जमानत खारिज कर दी।
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