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बिना अनुमति अवकाश अथवा मुख्यालय छोड़ने पर ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने लगाया प्रतिबंध

 

(हिमांशू बियानी / जिला ब्यूरो)

अनूपपुर (अंचलधारा) कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने विधान सभा क्षेत्र 87 अनूपपुर के उप निर्वाचन 2020 को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियो को निर्देशित किया है कि, ज़िला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई भी अधिकारी,कर्मचारी अवकाश पर प्रस्थान नही करेगा। विशेष परिस्थिति मे ज़िला निर्वाचन अधिकारी से अवकाश स्वीकृति का आवेदन कार्यालय प्रमुख के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे तथा अवकाश स्वीकृति के पश्चात ही शासकीय सेवक मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करेगें। इसके साथ ही निर्वाचन कार्य को दृष्टिगत रखते हुए समस्त अधिकारियों ,कर्मचारियो को निर्देशित किया गया है कि शासकीय अवकाश के दिनो मे समस्त कार्यालय खुले रखे जावें तथा समस्त अधिकारी,कर्मचारी कार्यालयीन समय पर अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।
निर्वाचन दायित्वों में लापरवाही बरतने 
पर तीन कर्मचारियों को शो कॉज़ नोटिस
अपर कलेक्टर एवं उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी सरोधन सिंह ने निर्वाचन दायित्वों में लापरवाही बरतने पर कापिष्ट, जल संसाधन विभाग सुरेश प्रसाद तिवारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ राजकुमार मार्को एवं सहायक लोक प्रबंधक ओमप्रकाश पांडेय को शो कॉज़ नोटिस देकर जवाब माँगा है। जबाव समय पर प्रस्तुत न करने अथवा संतोषजनक न होने पर संविदा सेवा शर्तो में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।
              उल्लेखनीय है कि सम्बंधित कर्मचारी विधानसभा उप निर्वाचन विधानसभा क्षेत्र 87-अनूपपुर के लिये कन्ट्रोल रूम में नियुक्त किए गए हैं, परंतु कलेक्टर एवं व्यय प्रेक्षक द्वारा कन्ट्रोल रूम निरीक्षण के दौरान, सम्बंधित शासकीय सेवक ड्यूटी से अनुपस्थित पाये गये। इसके साथ ही कन्ट्रोल रूम में संधारित शिकायत पंजी एवं एनजीएस पोर्टल के अद्यतिकरण में भी कमियाँ पाई गयी। निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यो में लापरवाही एवं उदासीनता गंभीर लापरवाही है एवं कदाचरण की श्रेणी में आता है। अतः शो कॉज़ नोटिस में सम्बंधित शासकीय सेवकों से लोक प्रतिनिधित्व-1951 एवं आचार नियम संविदा भर्ती नियम के अंतर्गत स्पष्टीकरण माँगा गया है।
मतदान दल प्रशिक्षण में अनुपस्थित 55 
कर्मचारियों को शो कॉज़ नोटिस जारी
विधानसभा उपनिर्वाचन हेतु मतदान दलों के द्वितीय प्रशिक्षण में बिना अनुमति अनुपस्थित पाए गए 55 कर्मचारियों को अपर कलेक्टर एवं उपज़िला निर्वाचन अधिकारी ने शो कॉज़ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण माँगा है। उल्लेखनीय है कि मतदान दलों को शासकीय पॉलीटेक्निक़ कॉलेज में मास्टर ट्रैनर्स द्वारा निर्वाचन दायित्वों के सम्बंध में द्वितीय प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण में 10 अक्टूबर को 45 एवं 11 अक्टूबर को 10 कर्मचारी बिना अनुमति के अनुपस्थित पाए गए उक्त कृत्य पदीय कर्तव्यों में स्वेच्छाचारिता और निर्वाचन कर्तव्य में लापरवाही की श्रेणी में आता है, जिस पर संज्ञान लेते हुए अपर कलेक्टर श्री सिंह द्वारा स्पष्टीकरण माँगा गया है।
           सम्बंधित कर्मचारियों को अपना स्पष्टीकरण 03 दिवस अंदर उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। जवाब न देने अथवा संतोषप्रद  न होने पर इस कृत्य पर सम्बंधितो पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 159 (1) के तहत एवं म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3, म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 एवं नियम 10 के खण्ड 1 से 4 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही संस्थित की जाएगी

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